दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में कोविड देखभाल केंद्र की शुरुआत में निष्क्रियता के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण केंद्र की अब तक शुरुआत नहीं हो सकी है। अदालत की ओर से बार बार आदेश पारित करने के बाद भी कोविड केयर सेंटर की शुरुआत के लिए निर्देशों का सही मायने में पालन नहीं किया गया। जबकि जेएनयू की तरफ से पहले ही केंद्र स्थापित करने के लिए साबरमती छात्रावास के अंदर एक जगह निर्धारित कर दी गई थी।
अदालत ने इस मामले की 19 जनवरी को होने वाली सुनवाई तक इस बारे में बताने को कहा है कि अदालत की ओर से पारित निर्देशों को क्यों लागू नहीं किया जा सका। अदालत जेएनयू शिक्षक संघ व अन्य की तरफ से विश्वविद्यालय परिसर में कोविड देखभाल केंद्र के लिए बुनियादी ढांचा और चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध करवाने की मांग संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने पहले कहा था कि केंद्र स्थापित करने के लिए जगह निर्धारित की गई है, लेकिन डॉक्टर व जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं है। 13 मई, 2021 को अदालत ने निर्देश दिया था कि जेएनयू में कोरोना वायरस की जांच के लिए तत्काल आइसोलेशन के लिए एक कोविड केयर सेंटर स्थापित करें, क्योंकि परिसर में संक्रमण की संख्या काफी अधिक थी। अदालत ने यह आदेश उस वक्त जारी किया था जब यह बताया गया था कि कोविड टास्क फोर्स और कोविड रिस्पांस टीम पहले से ही कैंपस के अंदर काम कर रही है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में कोविड देखभाल केंद्र की शुरुआत में निष्क्रियता के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण केंद्र की अब तक शुरुआत नहीं हो सकी है। अदालत की ओर से बार बार आदेश पारित करने के बाद भी कोविड केयर सेंटर की शुरुआत के लिए निर्देशों का सही मायने में पालन नहीं किया गया। जबकि जेएनयू की तरफ से पहले ही केंद्र स्थापित करने के लिए साबरमती छात्रावास के अंदर एक जगह निर्धारित कर दी गई थी।
अदालत ने इस मामले की 19 जनवरी को होने वाली सुनवाई तक इस बारे में बताने को कहा है कि अदालत की ओर से पारित निर्देशों को क्यों लागू नहीं किया जा सका। अदालत जेएनयू शिक्षक संघ व अन्य की तरफ से विश्वविद्यालय परिसर में कोविड देखभाल केंद्र के लिए बुनियादी ढांचा और चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध करवाने की मांग संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने पहले कहा था कि केंद्र स्थापित करने के लिए जगह निर्धारित की गई है, लेकिन डॉक्टर व जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं है। 13 मई, 2021 को अदालत ने निर्देश दिया था कि जेएनयू में कोरोना वायरस की जांच के लिए तत्काल आइसोलेशन के लिए एक कोविड केयर सेंटर स्थापित करें, क्योंकि परिसर में संक्रमण की संख्या काफी अधिक थी। अदालत ने यह आदेश उस वक्त जारी किया था जब यह बताया गया था कि कोविड टास्क फोर्स और कोविड रिस्पांस टीम पहले से ही कैंपस के अंदर काम कर रही है।