दिल्ली दंगा के पीड़ितों को केजरीवाल सरकार ने रिकॉर्ड समय में मुआवजा दे दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से 2221 दंगा पीड़ित परिवारों और संपत्तियों के मद में हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर 26 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है और दावा किया जा रहा है कि पहली बार इतनी जल्दी, मुआवजे का वितरण किया गया। अभी भी 1984 के दंगा पीड़ित मदद के लिए भटक रहे हैं।
फरवरी, 2020 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में दंगा भड़क गया था। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित मौजपुर और जाफराबाद सहित अन्य क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद हरसंभव मदद का भरोसा भी दिया था। दंगा प्रभावित इलाकों से कई परिवार अपने घरों को लोग डर के मारे अपना घर छोड़ कर सुरक्षित स्थान पर चले गए थे, जबकि कुछ लोग बेघर हो गए थे। चंद दिनों बाद ही लोगों से वापस लौटने की अपील की गई थी।
2221 दंगा पीड़ित को मिला मुआवजा
सीएम केजरीवाल ने दंगा पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए खुद कमान संभालते हुए जरूरी सुविधाओं के साथ साथ मुआवजा बांटने को प्राथमिकता के तौर पर लिया। रिकॉर्ड समय में दंगे में 44 मृतकों के परिवारों में 4 करोड़ 25 लाख रुपये का मुआवजा बांटा गया। 233 घायलों को 1 करोड़ 75 लाख 40 हजार रुपये दिए गए। 731 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त होने पर 8 करोड़ 51 लाख 27 हजार 499 रुपये जबकि 1176 वाणिज्यिक परिसरों को हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर 11 करोड़ 28 लाख 18 हजार 42 रुपये का मुआवजा दिया।
पशु, ई-रिक्शा, ऑटो के नुकसान पर 12 लोगों को 4 लाख 42 हजार 875 रुपये जबकि इस दौरान क्षतिग्रस्त हुई 22 झुग्गियों में रहने वालों को 5 लाख 50 हजार रुपये बांटे गए। दंगे की चपेट पर तीन स्कूलों को भी काफी नुकसान हुआ, जिन्हें सरकार ने 20 लाख रुपये मुआवजा दिया। दिल्ली सरकार, 2221 दंगा पीड़ितों को 26 करोड़ 9 लाख 78 हजार 416 रुपये बतौर मुआवजा बांट चुकी है।
25 हजार की दी गई थी फौरी राहत
पिछले साल दिल्ली दंगे में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों को दिल्ली सरकार तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाने के लिए 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी। दिल्ली सरकार ने उत्तर-पूर्वी जिले के डीएम कार्यालय में आर्थिक मदद के लिए शिविर लगाने सहित एक मोबाइल एप और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे।
अलग अलग श्रेणियों में मुआवजा की राशि
श्रेणी व्यस्कों की मृत्यु पर मुआवजा- 10 लाख नाबालिग- 05 लाख
स्थाई विकलांगता -05 लाख
गंभीर तौर पर जख्मी -02 लाख
सामान्य तौर पर घायल -20 हजार
अनाथ -03 लाख
जानवर के नुकसान पर -05 हजार
सामान्य रिक्शा को नुकसान -25 हजार
ई-रिक्शा को नुकसान पर -50 हजार
घरों के क्षतिग्रस्त होने पर -05 लाख(किरायेदार अगर थे, उन्हें भी एक लाख रुपये की वित्तीय राहत)
घर में मामूली नुकसान -2.5 लाख(किरायेदार को भी 50 हजार रुपये)
कम नुकसान पर -15 हजार
व्यावसायिक संपत्ति -अधिकतम 5 लाख रुपये