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Air India urine case Delhi HC directs DGCA to form appeal committee in two weeks
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एयर इंडिया पेशाब मामला: DGCA को दिल्ली HC का निर्देश, दो सप्ताह में बनाए अपील कमेटी, आरोपी ने लगाई थी याचिका
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
Published by: Digvijay Singh
Updated Thu, 23 Mar 2023 09:01 PM IST
सार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए को दो सप्ताह के भीतर अपीलीय समिति गठित करने और 20 अप्रैल को मिश्रा के मामले पर विचार करने के लिए कहा है।
एयर इंडिया के विमान में महिला पर पेशाब करने वाला शंकर मिश्रा
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को एयर इंडिया पेशाब मामले के आरोपी शंकर मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के लिए दो सप्ताह के भीतर एक अपीलीय समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। आरोपी ने उसे अनियंत्रित यात्री के रूप में नामित करने और उड़ान भरने पर चार माह के लिए प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने डीजीसीए द्वारा अदालत को सूचित किए जाने के बाद आदेश पारित किया कि अपीलीय समिति में वर्तमान में कोई अध्यक्ष नहीं है। डीजीसीए के वकील ने कहा कि अपीलीय समिति इस साल 9 फरवरी तक काम कर रही थी, इससे पहले चेयरपर्सन (दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश) ने इस्तीफा दे दिया था। न्यायमूर्ति सिंह ने डीजीसीए को दो सप्ताह के भीतर अपीलीय समिति गठित करने और 20 अप्रैल को मिश्रा के मामले पर विचार करने के लिए अपनी पहली सुनवाई करने के लिए कहा है। पीठ ने मिश्रा को दी गई अवधि में अपनी अपील दायर करने को भी कहा है।
मिश्रा को 7 जनवरी को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने 70 वर्षीय एक महिला पर पेशाब किया था, जबकि वह पिछले साल नवंबर में दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे की हालत में थे। बाद में उन्हें कंपनी वेल्स फारगो में उनकी नौकरी से यह कहते हुए हटा दिया गया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद परेशान करने वाले थे। हालांकि, मिश्रा ने कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। उन्हें 31 जनवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। अधिवक्ता अक्षत बाजपेयी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में मिश्रा ने कहा कि महिला ने 20 दिसंबर, 2022 को एयरसेवा शिकायत पोर्टल पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।
शिकायत के आधार पर एयर इंडिया ने एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया। 18 जनवरी, 2023 को समिति ने उन्हें 'अनियंत्रित यात्री' के रूप में नामित करने और चार महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि अनियंत्रित यात्रियों को संभालने के लिए नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) के पैरा 8.5 में परिकल्पना की गई है कि जांच समिति के आदेश से पीड़ित व्यक्ति नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा गठित अपीलीय समिति के समक्ष आदेश के 60 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।
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