लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Shraddha Murder Case delhi Police heard Shraddha recording in court said Aftab will find and kill me

Shraddha Murder Case: पुलिस ने कोर्ट में सुनाई श्रद्धा की रिकॉर्डिंग, बोली- वह मुझे ढूंढकर मार डालेगा...

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Mon, 20 Mar 2023 11:00 PM IST
सार

एक रिकॉर्डिंग में श्रद्धा डॉक्टर (काउंसलर) से कह रही थी कि एक दिन आफताब ने गला पकड़ लिया। इस दौरान वह अचेत हो गई और सांस भी नहीं ले पा रही थी।
 

Shraddha Murder Case delhi Police heard Shraddha recording in court said Aftab will find and kill me
श्रद्धा मर्डर केस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महरौली में श्रद्धा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में अपनी दलील पूरी कर ली। इस दौरान पुलिस ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को भी पेश किया। दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में कहा कि श्रद्धा प्रैक्टो एप के जरिये डॉक्टरों से सलाह भी ले रही थी। ऑनलाइन काउंसिलिंग की पेश की गई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में श्रद्धा ने अपने डॉक्टर से कहा, वह मुझे तलाश कर मार डालेगा। एक रिकॉर्डिंग में वह डॉक्टर (काउंसलर) से कह रही थी कि एक दिन आफताब ने गला पकड़ लिया। इस दौरान वह अचेत हो गई और सांस भी नहीं ले पा रही थी।



पुलिस ने कहा कि श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ ठोस साक्ष्य है और गवाहों के बयानों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसका अपराध साबित होता है।

साकेत अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष खुराना के समक्ष पेश विशेष सरकारी वकील अमित प्रसाद ने अपनी दलीलों में गवाहों के बयानों, पुलिस की ओर से एकत्रित इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य, सीएसएफएल की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि इनसे साबित होता है कि आरोपी ने सहमति संबंध में रह रही श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके टुकड़े कर विभिन्न स्थानों पर डाल कर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया। ऐसे में आरोपी के खिलाफ अभियोग तय कर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।

आरोपी की और से पेश अधिवक्ता जावेद हुसैन ने आरोपी का पक्ष रखने के लिए अदालत से समय प्रदान करने का आग्रह किया। अदालत ने मामले की सुनवाई 25 मार्च तय की है। पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर चार्जशीट की एक डिजिटल प्रति प्रदान की है, जो पढ़ने योग्य नहीं है।

दो आवेदनों में आरोपी के वकील एमएस. खान ने पहली याचिका में कहा था कि उसे मौजूदा मामले में झूठा फंसाया गया है और वह जेल में सड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

फॉन्ट साइज चुनने की सुविधा केवल
एप पर उपलब्ध है

बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही
एप में पढ़ें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

Followed