गुरुग्राम। शीतला कॉलोनी में एक रिटायर्ड फौजी से प्लॉट दिलाने के नाम पर 24 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। प्लॉट की जीपीए फर्जी पाए जाने पर पीड़ित ने जब कार्रवाई की बात कही तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। अब कोर्ट के आदेश पर मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शीतला कॉलोनी निवासी हरपाल सिंह ने बताया है कि शिव विहार कॉलोनी निवासी सुभाषचंद्र शर्मा, उसके बेटे अशोक कुमार, शिव विहार कॉलोनी निवासी ईदरीश खान ने उसने अगस्त 2019 में शीतला कॉलोनी में एक प्लॉट सही दाम पर दिलाने की बात कही। पीड़ित ने 20 लाख रुपये चेक से दिए और बकाया 4 लाख जीपीए वेरिफाई करने के बाद देने की बात हुई। पीड़ित ने प्लॉट की चहारदीवारी का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2009 में एमपी जैतहरी तहसील से जारी जीपीए को चेक कराया तो वो फर्जी पाई गई। उस समय वहां कोई तहसील ही नहीं थी। पीड़ित ने आरोपितों से इस बारे में कहा तो आरोपितों ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही प्लॉट के असल मालिक से जीपीए करा देंगे। वह काफी समय तक टालते रहे और फिर कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। पीड़ित आरोपित के घर गया तो सुभाष चंद्र शर्मा और उसके बेटे ने धमकी दी। थाना पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो मामला कोर्ट में पहुंचा। अब याचिका पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की कोर्ट ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। जिस पर सेक्टर-5 थाना में यह एफआईआर दर्ज की गई है।
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गुरुग्राम। शीतला कॉलोनी में एक रिटायर्ड फौजी से प्लॉट दिलाने के नाम पर 24 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। प्लॉट की जीपीए फर्जी पाए जाने पर पीड़ित ने जब कार्रवाई की बात कही तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। अब कोर्ट के आदेश पर मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शीतला कॉलोनी निवासी हरपाल सिंह ने बताया है कि शिव विहार कॉलोनी निवासी सुभाषचंद्र शर्मा, उसके बेटे अशोक कुमार, शिव विहार कॉलोनी निवासी ईदरीश खान ने उसने अगस्त 2019 में शीतला कॉलोनी में एक प्लॉट सही दाम पर दिलाने की बात कही। पीड़ित ने 20 लाख रुपये चेक से दिए और बकाया 4 लाख जीपीए वेरिफाई करने के बाद देने की बात हुई। पीड़ित ने प्लॉट की चहारदीवारी का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2009 में एमपी जैतहरी तहसील से जारी जीपीए को चेक कराया तो वो फर्जी पाई गई। उस समय वहां कोई तहसील ही नहीं थी। पीड़ित ने आरोपितों से इस बारे में कहा तो आरोपितों ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही प्लॉट के असल मालिक से जीपीए करा देंगे। वह काफी समय तक टालते रहे और फिर कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। पीड़ित आरोपित के घर गया तो सुभाष चंद्र शर्मा और उसके बेटे ने धमकी दी। थाना पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो मामला कोर्ट में पहुंचा। अब याचिका पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की कोर्ट ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। जिस पर सेक्टर-5 थाना में यह एफआईआर दर्ज की गई है।
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