बच्ची की हत्या करने वाले चार दोषियों को उम्रकैद
गाजियाबाद। लोनी थाना क्षेत्र में 2014 में किशोरी की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को ईसी कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश राम किशोर शुक्ला की अदालत ने दोषियों पर 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लोकेश कुमार और योगेंद्र त्यागी ने बताया कि लोनी के जमालपुरा निवासी जमील के घर के बाहर एक पशु की हत्या की गई थी, जिसका उन्होंने विरोध किया था। पशु हत्या के आरोपी जमील से रंजिश मानने लगे थे। सात मई 2014 को अभियुक्त भूरा, मुस्लिम, इरशाद और शानू ने जमील की 12 वर्षीय बेटी शबनम की रंजिश में हत्या कर दी थी। सोमवार को ईसी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ला ने चारों को दोषी करार दिया। वहीं, बताया कि बृहस्पतिवार को अदालत ने चारों को दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और 18-18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अभियुक्तों को पांच दिसंबर को दोषी करार दिया था।