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Delhi High Court: कर्मियों का बकाया वेतन दो हफ्ते में दे दिल्ली वक्फ बोर्ड, 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 02 Apr 2023 05:07 AM IST
सार

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता एम सूफियान सिद्दीकी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया है कि पीड़ित कर्मचारियों को उनके मौलिक उल्लंघन में एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

Delhi Waqf Board pay outstanding salary of workers in two weeks
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को बोर्ड के कर्मचारियों का छह महीने से अधिक समय से बकाया वेतन दो सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अनुपालन न करने की स्थिति में वह 18 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख पर प्रतिकूल आदेश पारित करने के लिए विवश होगा। एसोसिएशन ने दायर याचिका में आरोप लगाया कि उन्हें पिछले साल अक्तूबर से वेतन नहीं मिला है।

 

इस तरह वे अथाह वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह दिल्ली वक्फ बोर्ड, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के संभागीय आयुक्त सह राजस्व सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता के सदस्य कर्मचारियों का सभी बकाया दो सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से प्रदान करेंगे।

 

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता एम सूफियान सिद्दीकी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया है कि पीड़ित कर्मचारियों को उनके मौलिक उल्लंघन में एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

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