न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पोखरी
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Thu, 08 Apr 2021 09:10 AM IST
चमोली में पोखरी क्षेत्र में किशोरी की शादी कराने के मामले की जांच अब रेगुलर पुलिस करेगी। राजस्व विभाग से मामले की फाइल जिलाधिकारी के पास भेज दी गई है। डीएम के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में राजस्व पुलिस ने किशोरी के पिता, शादी करने वाले युवक के खिलाफ पोक्सो, बाल विवाह अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
उत्तराखंड: पैसे देकर 34 वर्षीय युवक से कराई नाबालिग की शादी, अब कर रहे उत्पीड़न, परीक्षा देने पहुंची किशोरी ने शिक्षक को बताई आपबीती
क्षेत्र के एक गांव की आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी की शादी देहरादून निवासी 34 वर्षीय युवक से कराने का मामला मंगलवार को सामने आया था। मामले को सोशल मीडिया के जरिए उजागर करने वाले शिक्षक उपेंद्र सती ने इस मामले में मंगलवार शाम को राजस्व पुलिस को तहरीर दे दी थी।
राजस्व उपनिरीक्षक शांति प्रसाद डिमरी ने बताया कि बुधवार सुबह मामले में पीड़ित किशोरी के पिता, शादी करने वाले देहरादून निवासी युवक और कुछ अज्ञात के खिलाफ पोक्सो एक्ट, बाल विवाह अधिनियम और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
एसडीएम पोखरी वैभव गुप्ता ने बताया कि मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। बताया कि पीड़ित किशोरी की मां की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। किशोरी के छोटे दो भाई हैं, जिनकी उम्र 12 और 10 साल है। परिवार में उसके पिता के अलावा और कोई नहीं है जो बच्चों की देखरेख कर सके।
पैसे लेने की बात से किया इंकार
जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रभा रावत, सदस्य महानंद बिष्ट और उमा शंकर बिष्ट एवं राजस्व उपनिरीक्षक किशोरी और उसके पिता के बयान लेने गांव गए थे। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि किशोरी के पिता ने शादी के लिए किसी तरह के पैसे लेने की बात से इनकार किया है।
जिला बाल कल्याण समिति ने सौंपी रिपोर्ट
जिला बाल कल्याण समिति ने मामले में दर्ज बयानों के आधार पर तैयार रिपोर्ट एडीएम को सौंपी है, जिसमें क्षेत्र की दो अन्य महिलाओं के भी इस मामले में संलिप्त होने की बात कही गई है। समिति ने दोनों महिलाओं को नामजद करते हुए उन पर भी मुकदमा दर्ज करने की बात रिपोर्ट में लिखी है।
विस्तार
चमोली में पोखरी क्षेत्र में किशोरी की शादी कराने के मामले की जांच अब रेगुलर पुलिस करेगी। राजस्व विभाग से मामले की फाइल जिलाधिकारी के पास भेज दी गई है। डीएम के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में राजस्व पुलिस ने किशोरी के पिता, शादी करने वाले युवक के खिलाफ पोक्सो, बाल विवाह अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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क्षेत्र के एक गांव की आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी की शादी देहरादून निवासी 34 वर्षीय युवक से कराने का मामला मंगलवार को सामने आया था। मामले को सोशल मीडिया के जरिए उजागर करने वाले शिक्षक उपेंद्र सती ने इस मामले में मंगलवार शाम को राजस्व पुलिस को तहरीर दे दी थी।
राजस्व उपनिरीक्षक शांति प्रसाद डिमरी ने बताया कि बुधवार सुबह मामले में पीड़ित किशोरी के पिता, शादी करने वाले देहरादून निवासी युवक और कुछ अज्ञात के खिलाफ पोक्सो एक्ट, बाल विवाह अधिनियम और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पीड़ित किशोरी की मां की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है
एसडीएम पोखरी वैभव गुप्ता ने बताया कि मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। बताया कि पीड़ित किशोरी की मां की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। किशोरी के छोटे दो भाई हैं, जिनकी उम्र 12 और 10 साल है। परिवार में उसके पिता के अलावा और कोई नहीं है जो बच्चों की देखरेख कर सके।
पैसे लेने की बात से किया इंकार
जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रभा रावत, सदस्य महानंद बिष्ट और उमा शंकर बिष्ट एवं राजस्व उपनिरीक्षक किशोरी और उसके पिता के बयान लेने गांव गए थे। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि किशोरी के पिता ने शादी के लिए किसी तरह के पैसे लेने की बात से इनकार किया है।
जिला बाल कल्याण समिति ने सौंपी रिपोर्ट
जिला बाल कल्याण समिति ने मामले में दर्ज बयानों के आधार पर तैयार रिपोर्ट एडीएम को सौंपी है, जिसमें क्षेत्र की दो अन्य महिलाओं के भी इस मामले में संलिप्त होने की बात कही गई है। समिति ने दोनों महिलाओं को नामजद करते हुए उन पर भी मुकदमा दर्ज करने की बात रिपोर्ट में लिखी है।