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UKSSSC: पेपर लीक मामले के आरोपियों की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती, पक्ष रखने के निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 22 Mar 2023 11:05 PM IST
सार

एसटीएफ ने एडीजे कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट से मांग की है कि इनकी जमानत निरस्त की जाए क्योंकि एसटीएफ को इनके खिलाफ जांच के दौरान कई साक्ष्य मिले हैं।

UKSSSC: Bail granted to accused in paper leak case challenged in High Court
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में जमानत पर रिहा सातों अभियुक्तों को नोटिस जारी कर अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। एसटीएफ ने जमानत पर रिहा कुलवीर सिंह, जगदीश गोस्वामी, दिनेश चंद्र जोशी, बलवंत सिंह रौतेला, चंदन सिंह मनराल, मनोज जोशी की जमानत को निरस्त करने के लिए याचिकाएं दायर की हैं।



न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सभी अभियुक्तों के खिलाफ पेपर लीक करने का आरोप है। इनके खिलाफ यूकेएसएसएससी ने देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया था। साक्ष्य मिलने पर इन्हें जेल भेजा गया था लेकिन एडीजे कोर्ट देहरादून से इन्हें जमानत मिल चुकी है।


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एसटीएफ ने एडीजे कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट से मांग की है कि इनकी जमानत निरस्त की जाए क्योंकि एसटीएफ को इनके खिलाफ जांच के दौरान कई साक्ष्य मिले हैं। एसटीएफ ने पेपर लीक में 42 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिसमें कई आरोपियों को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है।

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