चरस और नशे की गोलियों के साथ पकड़े गए तस्कर को न्यायालय ने साढ़े 11 साल कैद की सजा सुनाई है। तस्कर पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। करीब 10 साल पुराने इस मामले में विशेष एनडीपीएस जज मनोज गर्ब्याल की कोर्ट ने सजा का एलान किया है।
शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि क्लेमेंटटाउन थाने में तैनात दरोगा संजीत कुमार अपने साथी कांस्टेबल के साथ 31 अक्तूबर 2013 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान क्षेत्र में शनि मंदिर के पास उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। दोनों ने उसे कुछ दूरी पर पकड़ लिया। व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम नितिन कुमार निवासी मंडकी, नागल, सहारनपुर बताया। उसके हाथ में एक पोटली थी। इसमें चरस रखी हुई थी, जिसकी कुल मात्रा 150 ग्राम पाई गई।
नितिन दूसरे हाथ में एक डिब्बा पकड़े हुए था। इसे खोलकर देखा तो इसमें नशे की प्रतिबंधित गोलियों के पत्ते थे। गोलियों की संख्या 2250 पाई गई। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नियत समय पर चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उस पर नशा तस्करी के आरोप तय किए गए। मामले में पांच गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए। अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि नितिन को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में साढ़े 11 साल की सजा और एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।