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Uttarakhand: अब 42 की उम्र वाले बन सकेंगे क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक, बनी नई नियमावली

बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 26 Mar 2023 11:00 AM IST
सार

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधीनस्थ सेवा नियमावली में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के लिए शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार की ओर से उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता रखी गई है, जबकि व्यायाम प्रशिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विशारद की डिग्री को नई नियमावली में खत्म कर दिया गया है।

Now the age of 42 will be able to become regional youth welfare officer and exercise instructor Uttarakhand
जोशीमठ से लौटने के बाद सीएम ने ली मीटिंग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड में अब 42 की उम्र वाले भी युवा कल्याण विभाग में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक बन सकेंगे। राज्य गठन के 22 साल बाद युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधीनस्थ सेवा की नई भर्ती सेवा नियमावली बन गई है। इसमें भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को 30 से बढ़ाकर 42 साल किया गया है।



नियमावली के अनुसार व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के शत प्रतिशत पदों को आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरा जाएगा। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधीनस्थ सेवा नियमावली में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के लिए शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार की ओर से उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता रखी गई है, जबकि व्यायाम प्रशिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विशारद की डिग्री को नई नियमावली में खत्म कर दिया गया है।


डिप्लोमा धारक भी आवेदन कर सकेंगे
इसके स्थान पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक को अनिवार्य किया गया है। इस पद के लिए एनआईएस पटियाला या उससे संबद्ध अन्य संस्थान से प्रशिक्षण में डिप्लोमा या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक भी आवेदन कर सकेंगे। 

बीपीएड, डीपीएड, बीपीई डिग्री धारक भी इसके लिए अर्ह होंगे। नियमावली में व्यायाम प्रशिक्षक, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के लिए शारीरिक दक्षता के मानक को भी स्पष्ट किया गया है। विभाग की ओर इसके लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग न्यूनतम और अधिकतम अंक तय किए गए हैं।

डिग्री वाले उम्मीदवार अब नहीं मिलते
निदेशक युवा कल्याण विभाग जितेंद्र सोनकर के मुताबिक व्यायाम प्रशिक्षक के पद के लिए पहले विशारद की डिग्री थी, लेकिन इस डिग्री वाले उम्मीदवार अब नहीं मिलते। इसे देखते हुए नई नियमावली में इसे खत्म किया गया है। नई नियमावली में इस पद के लिए एनआईएस को भी शामिल किया गया है।

क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के पद के लिए इन्हें दी जाएगी वरीयता

क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों को वरियता दी जाएगी, जिसने दो साल तक प्रादेशिक सेना में सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, जिसे किसी पद के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो या जिसने खेलकूद में दक्षता प्राप्त की हो। विकासखंड कमांडर, हल्का सरदार या दलपति के रूप में कम से कम तीन साल की सेवा की हो।

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30 सेकेंड में पूरी करनी होगी 200 मीटर की दौड़

क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद के लिए पुरुष अभ्यर्थी को अधिकतम 30 सेकेंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। कम से कम 3.5 मीटर लंबी कूद, कम से कम 1.05 मीटर ऊंची कूद और छह मीटर तक गोला फेंकना होगा, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 200 मीटर दौड़ अधिकतम 34 सेकेंड में पूरी करनी होगी।

उत्तराखंड युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधीनस्थ सेवा नियमावली 2023 में शारीरिक दक्षता के सभी मानकों को स्पष्ट किया गया है। - जितेंद्र सोनकर, अपर सचिव एवं निदेशक युवा कल्याण विभाग

 

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