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Dehradun News: नाबालिग का अपहरण करने वाले को तीन साल की कैद

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 29 Mar 2023 01:45 AM IST
imprisonment-kidnapping- minor
नाबालिग का अपहरण करने के दोषी को न्यायालय ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।






शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने एक जून 2020 को रायपुर थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उनकी बेटी ने पांचवीं कक्षा पास की है। 31 मई 2020 को उनकी बेटी अचानक कहीं चली गई। उसे काफी तलाशने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं मिली। उन्होंने पुलिस को बताया था कि लॉकडाउन के दौरान उनके पड़ोसियों से मिलने के लिए निक्की चौहान निवासी दिलाराम चौक आता था। ऐसे में वही अपने दोस्तों के साथ उसका अपहरण कर ले गया है।





अगले दिन पुलिस ने लड़की को डोईवाला क्षेत्र में निक्की चौहान के साथ देखा। पुलिस ने लड़की को बरामद कर निक्की चौहान को गिरफ्तार कर लिया। लड़की ने अपने बयानों में बताया कि निक्की ने उसे घूमने के लिए राजपुर रोड पर बुलाया था। निक्की उससे कहने लगा कि वह उसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। इस दौरान उसने भागकर शादी की योजना बनाई लेकिन इसी बीच उन्हें डोईवाला में पुलिस ने पकड़ लिया। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में छह गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर निक्की चौहान को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया।
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