एक वैन चालक को एक्सीडेंट के मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी चालक ने पांच साल पहले नशे में धुत होकर गलत दिशा में चलते हुए एक ऑटो को टक्कर मारी थी। हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई थी। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना आठ अक्तूबर 2018 की है। सालावाला निवासी तिलक बहादुर रात को अपने ऑटो से राजपुर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान साकेत कॉलोनी के पास गलत दिशा में आते हुए एक वैन चालक ने तेजी से उनके ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में घायल तिलक बहादुर को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें म़ृत घोषित कर दिया। वैन चालक गिरीश चंद पांडेय को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल परीक्षण में उसके नशे में होने की पुष्टि हुई।
वाहन गलत दिशा में चलाया जा रहा था ऐसे में पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में अभियोजन की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। इन गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे चतुर्थ आशुतोष मिश्रा की अदालत ने गिरीश चंद पांडेय को दोषी पाया।