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Central Administrative Tribunal dismisses Uttarakhand Government review petition In ifs Rajeev bhartari case
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उत्तराखंड: सरकार को झटका, कैट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका, सही करार दी भरतरी की हॉफ पद पर नियुक्ति
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 21 Mar 2023 10:18 PM IST
सार
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कैट ने 24 फरवरी के अपने आदेश में राज्य सरकार को भरतरी को वन विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर पुन: बहाल करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद सरकार ने कैट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) इलाहाबाद की सर्किट बेंच ने राजीव भरतरी मामले में सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। बेंच ने प्रमुख वन संरक्षक पद (हॉफ) पर राजीव भरतरी की नियुक्ति के अपने 24 फरवरी के आदेश को सही ठहराया है।
सरकार ने 25 नवंबर 2021 को उनका स्थानांतरण प्रमुख वन संरक्षक पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के पद पर कर दिया था। उनके स्थान पर विनोद कुमार सिंघल को प्रमुख वन संरक्षक नियुक्त कर दिया था। आईएफएस. अधिकारी राजीव भरतरी ने संबंध में चार प्रत्यावेदन दिए, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की।
उनका कहना था कि स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से किया गया है। उनके सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कैट के न्यायाधीश ओम प्रकाश की एकलपीठ ने 24 फरवरी को पीसीसीएफ पद से राजीव भरतरी को हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया था।
इसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती सरकार का विशेषाधिकार है। कैट ने सरकार के तर्क को अस्वीकार करते हुए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।
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