चंडीगढ़। राज्य उपभोक्ता फोरम ने बुजुर्ग महिला की इलाज में लापरवाही बरतने से मौत होने पर पीजीआई को दो लाख रुपये मानसिक उत्पीड़न और 50 हजार रुपये मुकदमा खर्च के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह आदेश 30 दिन के भीतर पूरा करने के लिए पीजीआई को कहा। ऐसा न करने पर 12 फीसदी ब्याज भी देना होगा। यह अपील इससे पहले जिला उपभोक्ता फोरम में खारिज कर दी गई थी।
अंबाला निवासी शिकायतकर्ता चंद्रमोहन की मां पीलिया से ग्रस्त थी। इस वजह से उन्हें पीजीआई लाया गया, जहां चेकअप और टेस्ट के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया। पीड़ित के अनुसार, उसकी मां की तबीयत गंभीर थी। कु छ ही दिन बाद उसकी मां के पेट में काफी तेज दर्द हुआ, जिस वजह से उन्हें फिर पीजीआई लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने भरती तक नहीं किया। सही समय पर इलाज न होेने से उसकी मां का देहांत हो गया। इस मामले में पीजीआई का जवाब था कि बुजुर्ग महिला को दो ट्यूमर थे और वे अपनी लास्ट स्टेज पर थी। इलाज में कोई कमी नहीं रही है। इसे खारिज करते हुए उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना देने के आदेश दिए।
चंडीगढ़। राज्य उपभोक्ता फोरम ने बुजुर्ग महिला की इलाज में लापरवाही बरतने से मौत होने पर पीजीआई को दो लाख रुपये मानसिक उत्पीड़न और 50 हजार रुपये मुकदमा खर्च के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह आदेश 30 दिन के भीतर पूरा करने के लिए पीजीआई को कहा। ऐसा न करने पर 12 फीसदी ब्याज भी देना होगा। यह अपील इससे पहले जिला उपभोक्ता फोरम में खारिज कर दी गई थी।
अंबाला निवासी शिकायतकर्ता चंद्रमोहन की मां पीलिया से ग्रस्त थी। इस वजह से उन्हें पीजीआई लाया गया, जहां चेकअप और टेस्ट के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया। पीड़ित के अनुसार, उसकी मां की तबीयत गंभीर थी। कु छ ही दिन बाद उसकी मां के पेट में काफी तेज दर्द हुआ, जिस वजह से उन्हें फिर पीजीआई लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने भरती तक नहीं किया। सही समय पर इलाज न होेने से उसकी मां का देहांत हो गया। इस मामले में पीजीआई का जवाब था कि बुजुर्ग महिला को दो ट्यूमर थे और वे अपनी लास्ट स्टेज पर थी। इलाज में कोई कमी नहीं रही है। इसे खारिज करते हुए उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना देने के आदेश दिए।