चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाण हाईकोर्ट में क्लर्क की परीक्षा के दौरान उत्तरपुस्तिका बदलने वाले ऊना निवासी करनैल सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी नागपाल की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है।
दायर मामला 23 जून 2006 का है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2004 में क्लर्क की पोस्ट निकाली थी।
ऊना निवासी करनैल सिंह ने क्लर्क के लिए आवदेन किया था। टेस्ट केदौरान करनैल सिंह ने उत्तरपुस्तिका बदल ली। हाईकोर्ट ने जब टेस्ट की जांच की तो उतरपुस्तिका अलग पाए जाने केबाद पुलिस को करनैल सिंह पर मामला दर्ज करने केआदेश दिए थे। पुलिस ने करनैल सिंह केखिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने करनैल सिंह को बरी कर दिया था