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Standard Operating Procedure prepared to prevent blocking Chandigarh-Panchkula road
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Chandigarh: पंचकूला-चंडीगढ़ मार्ग सुचारू रखने के लिए एसओपी तैयार, पंचकूला डीसी ने HC को दी जानकारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 24 Mar 2023 10:42 AM IST
सार
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पंचकूला निवासी डॉक्टर नीतू बजाज व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए बंद रास्ते के कारण लोगों को होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया था। याचिका में बताया गया कि यह रास्ता चंडीगढ़-पंचकूला की लाइफ लाइन है।
पंचकूला में हाउसिंग बोर्ड पर डटे सरपंच।
- फोटो : फाइल
चंडीगढ़-पंचकूला मार्ग को हरियाणा सरपंच एसोसिएशन द्वारा बाधित करने जैसी घटना भविष्य में न हो, इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार कर लिया है। इसको मंजूरी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। यह जानकारी पंचकूला के डीसी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दी। इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया।
पंचकूला निवासी डॉक्टर नीतू बजाज व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए बंद रास्ते के कारण लोगों को होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया था। याचिका में बताया गया कि यह रास्ता चंडीगढ़-पंचकूला की लाइफ लाइन है। हजारों लोगों को पंचकूला से चंडीगढ़ व चंडीगढ़ से पंचकूला रोज आना-जाना पड़ता है। यह रास्ता ब्लॉक होने से न केवल लोगों के सामान्य जीवन पर असर पड़ा है बल्कि इमरजेंसी के हालात में लोगों का पीजीआई जैसे संस्थानों में जाना भी मुश्किल हो गया है।
पंचकूला से रोजाना स्कूल बसें, कर्मचारी व अन्य लोग अपने कार्य को चंडीगढ़ जाने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। इस मार्ग के बाधित होने से पंचकूला व चंडीगढ़ दोनों स्थानों पर जाम की स्थिति बन गई थी। कोर्ट को बताया गया था कि धरने को हटवा दिया गया था। कोर्ट ने इस पर संतुष्टि जताई थी लेकिन कहा था कि यह तो केवल एक मार्ग है। इसके जैसे कई अन्य मार्ग मौजूद होंगे जिनमें यह घटना दोहराई जा सकती है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को ऐसी योजना सौंपने का आदेश दिया था जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना को दोहरा कर चंडीगढ़-पंचकूला मार्ग को बाधित न किया जा सके।
अब हाईकोर्ट को बताया गया कि पंचकूला के अतिरिक्त जिला उपायुक्त खांगवाल, चंडीगढ़ के डीसी व एसएसपी के प्रतिनिधि व पंचकूला के एसीपी सुरेंद्र सिंह यादव की कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी ने बैठक के बाद इस प्रकार के धरने व प्रदर्शन से निपटने के लिए अपने सुझाव के साथ रिपोर्ट 10 मार्च को सौंप दी थी। इसके अनुरूप अब एसओपी का ड्राफ्ट तैयार कर इसे उच्चाधिकारियों को मंजूरी के लिए भेजा गया है। उनकी मंजूरी के बाद इसे हाईकोर्ट में सौंप दिया जाएगा।
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