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Punjab Haryana High Court rejected anticipatory bail petition of Haryana IAS officer Vijay Dahiya
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Haryana: हाईकोर्ट ने खारिज की IAS विजय दहिया की अग्रिम जमानत याचिका, रिश्वत लेने का है आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 02 Jun 2023 10:25 AM IST
हरियाणा कौशल विकास मिशन रिश्वतकांड में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने खुलासा किया था कि आईएएस अधिकारी विजय दहिया ने 75 लाख रुपये के बिल पास करने के लिए 13 लाख रुपये की रिश्वत ली है। रिश्वत का यह पैसा एचएसडीएम के चीफ स्किल ऑफिसर के मार्फत ली है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के आईएएस अधिकारी विजय दहिया की अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। दहिया पर आरोप है कि उन्होंने बिल क्लियर करने की एवज में रिश्वत ली है। इससे पहले पंचकूला जिला अदालत उनकी याचिका को खारिज कर चुकी है।
हरियाणा रोजगार कौशल निगम रिश्वत मामले में हैं आरोपी
दहिया हरियाणा कौशल विकास मिशन रिश्वत मामले में आरोपी हैं। हरियाणा रोजगार कौशल निगम में बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत लेने की आरोपी पूनम चोपड़ा को हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में रिश्वत के पांच लाख रुपये पकड़े गए थे। शिकायतकर्ता रिंकू मनचंदा ने ब्यूरो को दी शिकायत में बताया था कि आयुक्त विजय दहिया से व्हाट्सएप पर पूनम चोपड़ा ने उसके सामने बात की थी और इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी पेमेंट लेने के लिए एडवांस में दो लाख रुपये दे दिए थे। जिस दिन पूनम चोपड़ा को बकाया तीन लाख रुपये देने आया तो उस दिन भी उसने शिकायतकर्ता के सामने विजय दहिया से बात की।
पंचकूला जिला अदालत खारिज कर चुकी है जमानत याचिका
पूनम चोपड़ा ने उसे बताया कि दो लाख पहले और तीन लाख रुपये अब आ गए हैं। इसके बाद ब्यूरो ने महिला को गिरफ्तार कर लिया था। पूनम चोपड़ा का मोबाइल भी कब्जे में लिया था। इस मामले में विजय दहिया ने अग्रिम जमानत की मांग को लेकर पंचकूला की जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद याची ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। अब हाईकोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया।
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