विज्ञापन
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana High Court said part of the sealed report should not be made public

Punjab News: सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने कहा- सीलबंद रिपोर्ट का हिस्सा सार्वजनिक न हो

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 31 May 2023 08:20 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को आदेश दिया कि वह इस मामले में जो जवाब दाखिल करें उसमें यह सुनिश्चित करें कि सीलबंद रिपोर्ट का कोई भी तथ्य उसमें उजागर न किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो यह सही नहीं होगा। 

Punjab and Haryana High Court said part of the sealed report should not be made public
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Us

पंजाब में हजारों करोड़ रुपये के ड्रग कारोबार मामले में तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की सौंपी गई अर्जी पर पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता और सुरेश अरोड़ा ने सवाल खड़े कर दिए। दोनों ने कहा कि जो रिपोर्ट हाईकोर्ट ने सीलबंद रखी है अर्जी में उसके अंश कैसे शामिल कर लिए गए। हाईकोर्ट ने अब इस सीलबंद रिपोर्ट की वैधता पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। साथ ही चट्टोपाध्याय को हिदायत दी है कि रिपोर्ट का हिस्सा सार्वजनिक न हो।



बुधवार को मामले की सुनवाई आरंभ होते ही कोर्ट को बताया गया कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में बनाई गई एसआईटी ने जो सीलबंद रिपोर्ट्स सौंपी थीं उनमें से एक को छोड़कर बाकी खोल दी गई थीं और पंजाब सरकार को इस पर कार्रवाई का आदेश दिया गया था। 


यह रिपोर्ट ऐसी थी जिस पर एसआईटी के दो सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे और यह रिपोर्ट सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के हस्ताक्षर के साथ दाखिल की गई थी। इस रिपोर्ट को खोलने से पहले हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता और सुरेश अरोड़ा को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था।

सुनवाई के दौरान दिनकर गुप्ता और सुरेश अरोड़ा ने कहा कि मंगलवार को सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने एक अर्जी तैयार की थी। इस अर्जी में जवाब दाखिल करने के नाम पर उस सीलबंद रिपोर्ट के अंश शामिल किए गए हैं जो अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। अभी इस रिपोर्ट की वैधता को लेकर कोर्ट ने फैसला नहीं किया है और ऐसे में इस प्रकार इसे अर्जी के माध्यम से रिपोर्ट के अंश को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। 

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को आदेश दिया कि वह इस मामले में जो जवाब दाखिल करें उसमें यह सुनिश्चित करें कि सीलबंद रिपोर्ट का कोई भी तथ्य उसमें उजागर न किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो यह सही नहीं होगा। 

कोर्ट ने कहा कि तीन में से केवल एक सदस्य के हस्ताक्षर वाली यह रिपोर्ट वैध है या नहीं इस पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान पंजाब में हजारों करोड़ के ड्रग कारोबार के मुख्य मुद्दे से भटकने की बात कहते हुए कोर्ट मित्र नियुक्त की गई सीनियर एडवोकेट रीटा कोहली ने सवाल भी उठाए। इस दौरान सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की हाईकोर्ट से मांग की है कि सभी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सुरक्षित रखी जाएं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Independence day

अतिरिक्त ₹50 छूट सालाना सब्सक्रिप्शन पर

Next Article

फॉन्ट साइज चुनने की सुविधा केवल
एप पर उपलब्ध है

app Star

ऐड-लाइट अनुभव के लिए अमर उजाला
एप डाउनलोड करें

बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही
X
Jobs

सभी नौकरियों के बारे में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप

Download App Now

अपना शहर चुनें और लगातार ताजा
खबरों से जुडे रहें

एप में पढ़ें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

Followed

Reactions (0)

अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें