Hindi News
›
Business
›
IT Department will hear individual cases through video conferencing on tax recovery or appeal against notice
{"_id":"61ccdaf64a583a15861fdc0e","slug":"it-department-will-hear-individual-cases-through-video-conferencing-on-tax-recovery-or-appeal-against-notice","type":"story","status":"publish","title_hn":"आयकर विभाग : टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ अपील करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से व्यक्तिगत मामलों की करेगा सुनवाई ","category":{"title":"Business","title_hn":"कारोबार","slug":"business"}}
आयकर विभाग : टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ अपील करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से व्यक्तिगत मामलों की करेगा सुनवाई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 30 Dec 2021 03:32 AM IST
सार
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें
आयकर विभाग की ओर से टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ अपील करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई की जा सकेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 28 दिसंबर को फेसलेस अपील स्कीम 2021 को नोटिफाई किया।
आयकर विभाग ने फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए करदाताओं के लिए अपील और व्यक्तिगत सुनवाई को आसान बना दिया है। विभाग की ओर से टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ अपील करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई की जा सकेगी।
सहूलियत- टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ करदाता की अपील पर आयुक्त ले सकेंगे फैसला
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 28 दिसंबर को फेसलेस अपील स्कीम 2021 को नोटिफाई किया। इसके तहत करदाता की ओर से व्यक्तिगत सुनवाई की अपील पर अब आयुक्त फैसला कर सकेंगे। उन्हें सुनवाई की तिथि और समय निर्धारित करने का अधिकार होगा। इसके बाद नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सपोर्ट करने वाले किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी करदाता व्यक्तिगत रूप से या अन्य किसी गैर आधिकारिक प्रतिनिधि के जरिये प्रस्तुत नहीं हो सकता है। इससे पहले व्यक्तिगत सुनवाई की अपील पर मुख्य आयुक्त या आयकर विभाग के महानिदेशक फैसला करते थे। संशोधित स्कीम में करदाता को समय-समय पर मैसेज के जरिये जरूरी जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
रिटर्न भरने का समय तीन महीना बढ़ाने की मांग
आल इंडिया टैक्सपेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक मुरली सहित अन्य संगठनों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि नए पोर्टल पर लंबे समय तक तकनीकी खामियां बनी रहीं, जिससे रिटर्न भरने में काफी दिक्कत हुई। सबसे ज्यादा समस्या ओटीपी को लेकर रही। अब भी करदाताओं को ओटीपी मिलने में दिक्कत आ रही है। लिहाजा रिटर्न भरने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 की जानी चाहिए।
4.86 करोड़ करदाताओं ने भरा रिटर्न, 19 लाख एक दिन में
आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि अब तक 4.86 करोड़ करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया है। 28 दिसंबर को ही 18.89 लाख करदाताओं ने रिटर्न भरा। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए विभाग पहले ही रिटर्न भरने की अवधि पांच महीने बढ़ा चुका है। अब तक भरे गए कुल रिटर्न में 2.57 करोड़ आईटीआर-1, 1.23 करोड़ आईटीआर-4, 43 लाख लाख आईटीआर-2 और 53 लाख ने आईटीआर-3 फॉर्म भरा है। वित्तवर्ष 2019-20 में कुल 5.95 करोड़ करदाताओं ने रिटर्न भरा था। विभाग को उम्मीद है कि इस साल यह आंकड़ा और ज्यादा पहुंच सकता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।