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Income Tax Department: Today is the last date of application for settlement of outstanding income tax cases
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आयकर विभाग : बकाया आयकर मामलों को निपटाने के लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 30 Sep 2021 04:25 AM IST
सार
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आयकर विभाग ने इस संबंध में कर अधिकारियों को करदाताओं के लंबित कर मामलों के निपटान के लिए 30 सितंबर तक आवेदन स्वीकार करने को कहा है।
आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए लंबित कर मामलों के निपटान के लिए 30 सितंबर, 2021 तक आवेदन करने की सुविधा दी है।
आयकर विभाग ने कर अधिकारियों को दिया आवेदन स्वीकार करने का आदेश
विभाग ने इस संबंध में कर अधिकारियों को ऐसे मामलों के निपटान के लिए 30 सितंबर तक आवेदन स्वीकार करने को कहा है। दरअसल, 2021-22 के आम बजट में वित्त अधिनियम के जरिये आयकर अधिनियम-1961 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके तहत आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) ने 1 फरवरी, 2021 से काम करना बंद कर दिया।
यह भी प्रावधान किया गया है कि 1 फरवरी, 2021 या उसके बाद निपटान के लिए कोई आवेदन नहीं किया जा सकता है। इसी तारीख को वित्त विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया था। सरकार ने 31 जनवरी, 2021 तक लंबित निपटान आवेदनों के निपटारे के लिए एक अंतरिम निपटान बोर्ड का गठन किया था।
इसके बाद वित्त मंत्रालय को ऐसे आवेदन मिले थे, जिसमें कई करदाता 1 फरवरी को लंबित मामलों के निपटान के लिए आईटीएससी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के आखिरी चरणों में थे। इसे देखते हुए आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत हुए इस महीने की शुरुआत में यह फैसला लिया।
फैसले में कहा गया कि 31 जनवरी, 2021 तक आवेदन दाखिल करने की योग्यता रखने वाले करदाता आईटीएससी के काम बंद करने की वजह से इसे दाखिल नहीं कर पाए, वे अंतरिम बोर्ड के समक्ष 30 सितंबर, 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
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