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Extended the last date: The deadline for linking PAN with Aadhaar extended by six months, know how long the time got
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अंतिम तारीख बढ़ाई: आधार से पैन लिंक करने की समय सीमा छह माह बढ़ी, जानिए कब तक मिली मोहलत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Fri, 17 Sep 2021 11:08 PM IST
सार
केंद्र सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसे 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है।
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आयकर के स्थाई खाता नंबर (पैन) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। पहले यह 30 सितंबर 2021 थी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय सीमा छह माह बढ़ा दी गई है।
बता दें, पिछले महीने, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। इसके अलावा सरकार ने शुक्रवार को आयकर कानून के तहत पेनल्टी की प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है।
बेनामी संपत्ति लेनदेन निरोधक कानून 1988 के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश देने की समय सीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।
विस्तार
आयकर के स्थाई खाता नंबर (पैन) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। पहले यह 30 सितंबर 2021 थी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय सीमा छह माह बढ़ा दी गई है।
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The time limit for intimation of Aadhaar number to the Income-tax Department for linking of PAN with Aadhaar has been extended from Sept 30, 2021 to March 31, 2022: Government of India
बता दें, पिछले महीने, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। इसके अलावा सरकार ने शुक्रवार को आयकर कानून के तहत पेनल्टी की प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है।
बेनामी संपत्ति लेनदेन निरोधक कानून 1988 के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश देने की समय सीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।
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