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ED Action: सीमा शुल्क चोरी मामले में ईडी ने 24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, छत्तीसगढ़ में चार गिरफ्तार

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विवेक दास Updated Sat, 28 Jan 2023 07:33 PM IST
सार

ED Action: धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी होने के बाद आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में ईडी ने की कार्रवाई।

प्रवर्तन निदेशालय।
प्रवर्तन निदेशालय। - फोटो : amar ujala

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीन से आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क की 'चोरी' करने वाले आंध्र प्रदेश के एक व्यापारी की 24 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी होने के बाद आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में स्थित कुछ आवासीय परिसरों और भवानी डायमंड टूल्स के मालिक एम हरि बाबू की अन्य अचल संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है।



कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 24.13 करोड़ रुपये है। ईडी ने एक बयान में दावा किया कि बाबू ने 'आरा ब्लैंक और आरा ब्लेड' (भवानी डायमंड टूल्स के नाम पर आयातित) जैसे सामानों के खिलाफ सीमा शुल्क का कम भुगतान करने के इरादे से चीन के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ सहयोग किया और माल के कम मूल्य के साथ चालान का दूसरा सेट तैयार किया और आयात के समय सीमा शुल्क के भुगतान में गड़बड़ी की।

वहीं दूसरी ओर, ईडी ने छत्तीसगढ़ के अवैध कोयला लेवी घोटाले में पीएमएलए के तहत 4 और आरोपितों दीपेश टोंक, संदीप कुमार नायक, शिव शंकर नाग और राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। रायपुर की विशेष अदालत ने इन चारों व्यक्तियों को 30 जनवरी तक तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

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