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अलर्ट: 31 मार्च तक हर हाल में निपटाएं ये पांच जरूरी काम, महज तीन दिन बाकी चूके तो होगी बड़ी परेशानी

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Tue, 29 Mar 2022 01:04 PM IST
सार

नया वित्त वर्ष शुरू होने में महज तीन दिन का समय बचा है। ऐसे में कुछ बेहद जरूरी काम है जो आपके लिए 31 मार्च तक निपटा लेना बेहद जरूरी है। इस कामों को निपटाने में लापरवाही आपके लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकती है। इसके साथ ही आपके वित्तीय कार्यों में भी अड़चन पैदा हो सकती है। 

31 मार्च तक निपाटा लें ये जरूरी काम।
31 मार्च तक निपाटा लें ये जरूरी काम। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नया वित्त वर्ष शुरू होने में अब महज चार दिन का समय बचा है। ऐसे में इससे पहले यानी 31 मार्च से पहले कुछ बेहद जरूरी काम हैं जिन्हें निपटाना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। ऐसा न करने पर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इनमें पैन कार्ड को आधार से लिंक करने से लेकर आईटीआर रिटर्न दाखिल करने तक के काम शामिल हैं। 

पैन कार्ड को कराएं आधार से लिंक

पैन और आधार 31 मार्च तक लिंक करना अनिवार्य।
पैन और आधार 31 मार्च तक लिंक करना अनिवार्य। - फोटो : अमर उजाला
आज आपके वित्तिय कार्यों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी हो गया है और आज के समय में यह इसकी अहमियत आधार कार्ड से कम नहीं है। किसी को पैसे ट्रांसफर करने से लेकर तमाम वित्तीय कार्यों के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में आप अगर किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन में कोई रुकावट नहीं चाहते हैं तो हर हाल में अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें। इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। अगर तय तिथि तक पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे पैन कार्ड होते हुए भी आप बिना पैन कार्ड के माने जाएंगे। आप निष्क्रिय पैन कार्ड का बैंकिंग कार्यों में उपयोग करते हैं, तो आप पर 10000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

आईटीआर दाखिल करने का आखिरी मौका

आईटीआर रिटर्न।
आईटीआर रिटर्न। - फोटो : अमर उजाला
आईटीआर भरने से अगर आप चूक गए हैं तो चिंता न करें अभी भी आपके पास तीन का दिन समय है इस काम को पूरा करने के लिए। जी हां, सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तय किया गया था। लेकिन जो करदाता इस तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके हैं तो उनके पास विलंबित आईटीआर दाखिल करने के लिए अब 31 मार्च तक का समय है। यानी इस तारीख तक आप जुर्माने के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ऐसा न करने पर आपको कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है, तो इस काम को प्राथमिकता के आधार पर आज ही निपटा लें, अंतिम तिथि का इंतजार न करें। 

बैंक खाते की कराएं केवाईसी

बैंक अकाउंट की केवाईसी।
बैंक अकाउंट की केवाईसी। - फोटो : अमर उजाला
नए वित्त वर्ष के शुरू होने पहले एक और जरूरी काम है जिस करना आपके लिए आवश्यक है। दरअसल, अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते की केवाईसी पूरी नहीं है, तो 31 मार्च से पहले इसे कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक खाते की केवाईसी पूरा करने की समससीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 किया है। इसके तहत बैंक ग्राहकों को केवाईसी के लिए अपना पैन कार्ड, पता, पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज इस महीने की आखिरी तारीख तक अपडेट करने होंगे। इसके अलावा अपनी हालिया खींची गई एक तस्वीर और मांगी गई अन्य जानकारियां भी अपडेट करनी होगी। आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केवाईसी पूरी नहीं होने पर कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है।

पीएम आवास की सब्सिडी

पीएम आवास योजना।
पीएम आवास योजना। - फोटो : अमर उजाला
आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की ओर से साल 2015 में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की गई थी। हाउसिंज फॉर ऑल नामक इस योजना का इस समय तीसरा और आखिरी चरण चल रहा है। जो कि इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 मार्च को पूरा होने वाला है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही इसके लिए तय नियम बदल जाएंगे। ऐसे में अगर आप पीएम आवास योजना की सब्सिडी का फायदा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए 31 मार्च तक  आखिरी मौका है। इसलिए सब काम छोड़कर इसे पूरा करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। 

टैक्स बचाने के लिए निवेश करें 

निवेश करना जरूरी।
निवेश करना जरूरी। - फोटो : अमर उजाला
आप इनकम टैक्स में कुछ बचत करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अब तीन दिन का ही समय बचा हुआ है। अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 में कुछ टैक्स फ्री निवेश की योजना बनाई है, लेकिन अभी निवेश नहीं किया है, तो इस महीने की आखिरी तारीख तक कर लें। अगर आप 31 मार्च 2022 के बाद निवेश करेंगे तो वह निवेश अगले साल यानी वित्त वर्ष 2022-23 में गिना जाएगा। ऐसे में आपको उस निवेश पर टैक्स छूट का फायदा अगले साल ही मिलेगा। बता दें कि सेक्शन 80सी के जरिए करदाता 1.5 लाख रुपये तक टैक्स की बचत कर सकता है।
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