विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कर्नाटक स्थित एक सहकारी बैंक के 800 करोड़ रुपये के डिफॉल्टर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 114 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, कुर्क की गई संपत्तियों में 21 अचल संपत्तियों के रूप में हैं, जिनमें खाली जमीनें, आवासीय घर, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवन हैं। वहीं इनमें 3.15 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस के रूप में चल संपत्तियां भी शामिल हैं।
ईडी ने अपने बयान में कहा है कि यह कार्रवाई बेंगलुरु में श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता के विभिन्न चूककर्ताओं के खिलाफ की गई है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 114.19 करोड़ रुपये है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला बेंगलुरु पुलिस की ओर से डिफॉल्टरों और बैंक के प्रमोटरों के खिलाफ 2020 में दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
ऑनलाइन जुआ ओर गेमिंग से जुड़े मामले में 3.05 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए
ईडी ने एक बयान में यह भी बताया है कि उसने एक फिनटेक कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ अवैध ऑनलाइन जुआ और गेमिंग मामले में छापेमारी के बाद खातों में पड़ी 3.05 करोड़ रुपये की राशि जब्त की है। छापेमारी की यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत लगे आरोपों की जांच के दौरान राकेश आर राजदेव नामक एक व्यक्ति और ऑनलाइन पोर्टल "http://www.wolf777.com" के खिलाफ की गई।
एजेंसी के बयान के मुताबिक पीएमएलए के तहत यह मामला अहमदाबाद पुलिस की ओर से राजदेव और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित है। उनपर आरोप है कि उन्होने आकाश ओझा नाम के एक व्यक्ति का पैन और आधार इस्तेमाल करते हुए एक खाता खुलवाया, जिसके बारे में ओझा को कोई जानकारी ही नहीं थी। इस खाते का इस्तेमाल उपरोक्त वेबसाइट के जरिए 170.7 करोड़ रुपये के लेनदेन के लिए किया गया।