बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 23 Sep 2020 04:12 PM IST
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को फायदा पहुंचाते हुए एक अप्रैल 2020 से 22 सितंबर 2020 के बीच 32.07 लाख करदाताओं को 1,11,372 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है। आयकर विभाग ने बताया कि 30,29,681 मामलों में 31,856 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया। वहीं, 1,76,966 मामलों में 79,517 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड दिया गया।
कोरोना वायरस महामारी संकट काल के समय करदाताओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। मालूम हो कि आयकर विभाग ने कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा किए जाने के बाद से रिफंड वापसी की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।
इस साल किसी को भी आयकर विभाग को रिफंड के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी। सीबीडीटी ने कहा कि सभी टैक्सपेयर्स तुरंत ही ईमेल का जवाब दें, ताकि जिनको रिफंड नहीं मिल सका है, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की गई।
करदाता अपने आयकर रिफंड की मौजूदा स्थिति जानने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा एनएसडीएल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि, रिफंड के लिए आपका खाता पैन से जुड़ा होना जरूरी है। आयकर विभाग ने घोषणा की थी कि एक मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड ही जारी किया जाएगा। यह केवल उसी बैंक खाते में जमा होगा जो पैन कार्ड से लिंक है और जिसका विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूर्व सत्यापन हो चुका है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को फायदा पहुंचाते हुए एक अप्रैल 2020 से 22 सितंबर 2020 के बीच 32.07 लाख करदाताओं को 1,11,372 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है। आयकर विभाग ने बताया कि 30,29,681 मामलों में 31,856 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया। वहीं, 1,76,966 मामलों में 79,517 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड दिया गया।
कोरोना वायरस महामारी संकट काल के समय करदाताओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। मालूम हो कि आयकर विभाग ने कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा किए जाने के बाद से रिफंड वापसी की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।
इस साल किसी को भी आयकर विभाग को रिफंड के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी। सीबीडीटी ने कहा कि सभी टैक्सपेयर्स तुरंत ही ईमेल का जवाब दें, ताकि जिनको रिफंड नहीं मिल सका है, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की गई।
करदाता अपने आयकर रिफंड की मौजूदा स्थिति जानने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा एनएसडीएल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि, रिफंड के लिए आपका खाता पैन से जुड़ा होना जरूरी है। आयकर विभाग ने घोषणा की थी कि एक मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड ही जारी किया जाएगा। यह केवल उसी बैंक खाते में जमा होगा जो पैन कार्ड से लिंक है और जिसका विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूर्व सत्यापन हो चुका है।