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RBI imposes restrictions on Indian Mercantile Cooperative Bank Ltd Lucknow withdrawals capped at Rs 1 lakh all you need to know in Hindi
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आरबीआई की कार्रवाई: इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ पर लगाए प्रतिबंध, पैसे निकालने पर लागू की सीमा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 28 Jan 2022 10:36 PM IST
सार
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रिजर्व बैंक ने लखनई के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं। हालांकि, बैंक अपनी बैंकिंग गतिविधियां जारी रख सकेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें निकासी पर एक लाख की सीमा भी शामिल है। यह जानकारी आरबीआई ने शुक्रवार को दी। ये प्रतिबंध शुक्रवार को कारोबारी घंटों की समाप्ति के साथ प्रभावी हो गए हैं।
इसे लेकर एक बयान में आरबीआई ने कहा कि लखनऊ का यह कोऑपरेटिव बैंक बिना पूर्व अनुमति के नए कर्ज या एडवांस नहीं देगा और न ही पुराने कर्ज का नवीनीकरण कर सकेगा। इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई निवेश करने के लिए भी इसे आरबीआई से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
एक लाख से अधिक राशि नहीं निकाल सकेंगे खाताधारक
बयान में कहा गया, 'विशेष रूप से सभी बचत या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते से एक लाख रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी।' हालांकि, आरबीआई ने यह भी कहा है कि इन निर्देशों को इसके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
प्रतिबंधों के साथ-साथ बैंकिंग का कारोबार चालू रखेगा बैंक
इसने कहा कि आरबीआई की अगली अधिसूचना तक बैंक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। ये प्रतिबंध छह महीने तक प्रभाव में रहेंगे। छह महीने बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
बीते दिनों आठ सहकारी बैंकों पर लगाया था जुर्माना
इससे पहले सोमवार को आरबीआई ने बताया था उसने आठ सहकारी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया है। इनमें एसोसिएट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत पर चार लाख रुपये का, मोहवीरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर दो लाख का, वसई जनता कोऑपरेटिव बैंक पालघर पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया था।
इसके अलावा, राजकोट पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक राजकोट पर एक लाख रुपये का, भद्राद्रि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर दो लाख रुपये का, जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक जोधपुर पर प्रत्येक पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये सभी जुर्माने नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित थे।
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