Hindi News
›
Business
›
Business Diary
›
Big relief to EPS pensioners Life certificate can be submitted anytime validity will remain for one year
{"_id":"6212d3f7ad27d6387f313196","slug":"big-relief-to-eps-pensioners-life-certificate-can-be-submitted-anytime-validity-will-remain-for-one-year","type":"story","status":"publish","title_hn":"ईपीएस पेंशनभोगियों को बड़ी राहत: कभी भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाणपत्र, एक साल तक बनी रहेगी वैधता","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
ईपीएस पेंशनभोगियों को बड़ी राहत: कभी भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाणपत्र, एक साल तक बनी रहेगी वैधता
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Mon, 21 Feb 2022 05:21 AM IST
सार
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिये ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिसंबर, 2019 में ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की ओर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के नियमों में यह बदलाव किया था। पेंशनधारकों को पेंशन मिलना जारी रहे, इसके लिए उन्हें अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना जरूरी होता है।
पेंशनधारकों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : iStock
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनधारकों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 (ईपीएस 95) के पेंशनभोगी अब अपना जीवन प्रमाणपत्र किसी भी समय जमा करा सकते हैं। आमतौर पर इसे नवंबर में जमा करना होता है। खास बात है कि जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक साल तक के लिए वैध होगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिये ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिसंबर, 2019 में ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की ओर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के नियमों में यह बदलाव किया था। पेंशनधारकों को पेंशन मिलना जारी रहे, इसके लिए उन्हें अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना जरूरी होता है।
ईपीएफओ ने दी जानकारी
ईपीएफओ ने कहा, ईपीएस 95 पेंशनभोक्ता क्या आपके जीवन प्रमाणपत्र की वैधता अवधि समाप्त हो रही है? अब किसी भी समय जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की एक साल की अवधि तक वैध रहेगा। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत हर साल नवंबर में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को अंतिम जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक वर्ष के बाद जीवन प्रमाण पत्र/ जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने को प्रणाली के जरिये प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
नहीं तो रोक दी दी जाएगी पेंशन
नियम के मुताबिक, अगर किसी ईपीएस पेंशनभोगी ने 15 नवंबर, 2021 को जीवन प्रमाणपत्र जमा किया था तो उसे अब 15 नवंबर 2022 को या उससे पहले जमा करना होगा। ऐसा न करने पर पेंशन रोक दी जाएगी। पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल समय-सीमा से पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। अगर ये अंतिम तिथि से पहले जमा नहीं करते हैं तो अगले माह से पेंशन नहीं मिलेगी।
यहां कर सकते हैं जमा
ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक हैंडल के जरिये ट्वीट कर बताया कि ईपीएस 95 पेंशनभोगी विभिन्न जगहों पर अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।
ट्वीट के मुताबिक, पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र पेंशन जारी करने वाले बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी)/भारतीय डाकघर, उमंग एप और अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं।
विज्ञापन
ईपीएफओ ने अपने ट्वीट में कहा कि पेंशनधारक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं।
एसबीआई और पीएनबी जैसे कई सरकारी बैंक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर की भी जरूरत होगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।