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Fitness Test: भारी माल, यात्री वाहनों को राहत, अनिवार्य फिटनेस टेस्टिंग की तारीख इतने समय के लिए बढ़ाई गई

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 01 Apr 2023 07:16 PM IST
fitness certificate of vehicle Govt extends mandatory fitness testing of heavy goods, passenger vehicles
ट्रक - फोटो : अमर उजाला
सरकार ने भारी माल वाहनों और पैसेंजर मोटर वाहनों के लिए एक पंजीकृत ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के जरिए अनिवार्य फिटनेस टेस्टिंग की तारीख को 18 महीने बढ़ाकर 1 अक्तूबर, 2024 कर दी है।


इससे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा था कि एटीएस के जरिए भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल, 2023 से अनिवार्य होगा।


हालांकि, मध्यम माल वाहनों, मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के मामले में, MoRTH ने कहा था कि यह आवश्यकता 1 जून, 2024 से अनिवार्य कर दी जाएगी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "अब, देश भर में ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशनों (ATS) की तैयारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, MoRTH ने भारी माल वाहनों / भारी यात्री मोटर वाहनों, मध्यम माल वाहनों / मध्यम यात्री मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन (परिवहन)  के संबंध में ATS के जरिए अनिवार्य परीक्षण की तारीख को 1 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है।" 

एक ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) वाहन की फिटनेस की जांच के लिए जरूरी विभिन्न परीक्षणों को स्वचालित करने के लिए मैकेनिकल उपकरण का इस्तेमाल करता है।

मंत्रालय ने 2021 में कहा था कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, राज्य सरकारों, कंपनियों, संघों और व्यक्तियों के निकायों को व्यक्तिगत और परिवहन दोनों वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए एटीएस खोलने की अनुमति दी जा सकती है।

व्यक्तिगत वाहनों (गैर-परिवहन) के लिए फिटनेस परीक्षण पंजीकरण के नवीनीकरण के समय (15 वर्ष के बाद) किया जाता है।
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