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most expensive challan in india on bike rider in odisha under new amended motor vehicle act bike challan in odisha
मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति पर ओडिशा राज्य के परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा संशोधित नए मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए 1,13,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। माना जा रहा है कि ओडिशा में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत दोपहिया वाहन पर लगाया गया यह सबसे बड़ा जुर्माना है।
कानून तोड़ने वाले प्रकाश बंजारा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अमरपुरा गाँव का रहने वाले हैं। वह एक बाइक पर पानी का भंडारण ड्रम बेच रहा था जब ट्रैफिक पुलिस ने उसे गुरुवार को रायगडा में डीआईबी छक के पास मोटर वाहनों के दस्तावेजों की जांच के दौरान पकड़ा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों के साथ उसके दस्तावेजों की जांच की।
जारी किए गए चालान के अनुसार, प्रकाश बिना हेलमेट के अपनी बाइक चला रहे थे और उनके वाहन का कोई पंजीकरण नंबर भी नहीं था। उन्होंने मध्य प्रदेश से बाइक खरीदी थी, और बाइक के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किए बिना, पानी के ड्रम बेचने के लिए रायगडा चले गए।
किस जुर्म पर कितना जुर्माना
प्रकाश पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बीमा दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने के लिए 1,13,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था।
जुर्माना हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये, बीमा नहीं कराने के लिए 2,000 रुपये, बिना पंजीकरण के वाहन का इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये और वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखने के लिए 5,000 रुपये के रूप में जारी किया गया था। डीलर द्वारा CH-VII 182-A1 का उल्लंघन यानी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन की बिक्री पर एक लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी चिंता
राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा देने के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू करना शुरू कर दिया है। सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने हाल ही में राज्य में 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के बारे में एक रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए इसके बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया था।
ओडिशा में पिछले साल सितंबर और अक्तूबर के दौरान साल 2019 में इसी अवधि की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में 27.5 फीसदी की इजाफा हुआ है। राज्य में इस तरह की अन्य घटनाओं में पुलिस अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया है।
मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति पर ओडिशा राज्य के परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा संशोधित नए मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए 1,13,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। माना जा रहा है कि ओडिशा में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत दोपहिया वाहन पर लगाया गया यह सबसे बड़ा जुर्माना है।
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कानून तोड़ने वाले प्रकाश बंजारा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अमरपुरा गाँव का रहने वाले हैं। वह एक बाइक पर पानी का भंडारण ड्रम बेच रहा था जब ट्रैफिक पुलिस ने उसे गुरुवार को रायगडा में डीआईबी छक के पास मोटर वाहनों के दस्तावेजों की जांच के दौरान पकड़ा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों के साथ उसके दस्तावेजों की जांच की।
जारी किए गए चालान के अनुसार, प्रकाश बिना हेलमेट के अपनी बाइक चला रहे थे और उनके वाहन का कोई पंजीकरण नंबर भी नहीं था। उन्होंने मध्य प्रदेश से बाइक खरीदी थी, और बाइक के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किए बिना, पानी के ड्रम बेचने के लिए रायगडा चले गए।
किस जुर्म पर कितना जुर्माना
प्रकाश पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बीमा दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने के लिए 1,13,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था।
जुर्माना हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये, बीमा नहीं कराने के लिए 2,000 रुपये, बिना पंजीकरण के वाहन का इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये और वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखने के लिए 5,000 रुपये के रूप में जारी किया गया था। डीलर द्वारा CH-VII 182-A1 का उल्लंघन यानी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन की बिक्री पर एक लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी चिंता
राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा देने के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू करना शुरू कर दिया है। सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने हाल ही में राज्य में 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के बारे में एक रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए इसके बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया था।
ओडिशा में पिछले साल सितंबर और अक्तूबर के दौरान साल 2019 में इसी अवधि की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में 27.5 फीसदी की इजाफा हुआ है। राज्य में इस तरह की अन्य घटनाओं में पुलिस अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया है।
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