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US: व्हाइट हाउस ने ग्रीन कार्ड कोटा खत्म करने वाले विधेयक का किया समर्थन, भारतीय-अमेरिकियों को मिलेगा ये फायदा

Thu, 08 Dec 2022 03:10 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन

सार

इस कानून का उद्देश्य है कि अमेरिकी नियोक्ता योग्यता के आधार पर लोगों को काम पर रखे, न कि उनके जन्म स्थान के आधार पर। विधेयक के पारित होने से भारतीय-अमरिकियों समेत हजारों आप्रवासियों को फायदा होगा।
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व्हाइट हाउस - फोटो : Istock
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विस्तार
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व्हाइट हाउस ने ग्रीन कार्ड कोटा खत्म करने वाले विधेयक पर संसद का समर्थन किया है। अगर अमेरिका यह देश संबंधी कोटा हटाता है तो इससे हजारों भारतीयों समेत आप्रवासियों को वहां की नागरिकता मिल सकती है। खासकर भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा होगा, जो बड़े पैमाने पर वहां काम करते हैं। वह इसके लिए ग्रीन कार्ड पर ही निर्भर हैं। भारतीयों को ग्रीन कार्ड को हासिल करने के लिए औसतन नौ साल का इंतजार करना पड़ता है।

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इस कानून का उद्देश्य है कि अमेरिकी नियोक्ता योग्यता के आधार पर लोगों को काम पर रखे, न कि उनके जन्म स्थान के आधार पर। विधेयक के पारित होने से भारतीय-अमरिकियों समेत हजारों आप्रवासियों को फायदा होगा। इसी हफ्ते प्रतिनिधि सभा में (हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स) में 'इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एंप्लॉयमेंट (ईएजीएलई) एक्ट-2022' विधेयक पर वोटिंग होनी है। 

ईएजीएलई एक्ट रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रत्येक देश के लिए अधिकतम समय सीमा को खत्म कर देगा। व्हाइट हाउस ने कहा, प्रशासन आप्रवासी वीजा प्रणाली में सुधार और आप्रवासी वीजा बैकलॉग के कठोर प्रभावों को कम करने के प्रयासों का समर्थन करता है। 
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स्थायी निवासी कार्ड के तौर पर आधिकारिक तौर पर पहचाने जाने वाला ग्रीन कार्ड अमेरिका में एक सबूत के तौर पर प्रवासियों को जारी किया जाता है। इससे उन्हें स्थायी रूप से अमेरिका में रहने का विशेषाधिकार मिल जाता है। मौजूदा आव्रजन प्रणाली का सबसे ज्यादा खमियाजा भारतीय आईटी पेशेवरों को भुगतना पड़ रहा है जो उच्च कौशल वाले हैं और वे एच-1बी कार्य वीजा पर अमेरिका आते हैं।

इस विधेयक में रोजगार आधारित प्रवासी वीजा पर प्रति देश सात प्रतिशत की सीमा को हटाने का प्रावधान है। साथ ही इसमें परिवार प्रायोजित वीजा पर प्रति देश सात प्रतिशत की सीमा को 15 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।
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