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माल्या को घर का लोन चुकाने के लिए मिली मोहलत, आपसी सहमति से सुलझा कानूनी विवाद

Tue, 14 May 2019 10:09 PM IST
Gaurav Pandey वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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विजय माल्या (फाइल फोटो)
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भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और स्विस बैंक यूबीएस के बीच जारी कानूनी विवाद आपसी सहमति से सुलझ गया है। यूबीएस ने लंदन स्थित आलीशान घर का लोन चुकाने के लिए माल्या को अगले साल अप्रैल तक की मोहलत दे दी है।

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सेंट्रल लंदन स्थित कॉर्नवाल टेरेस अपार्टमेंट में घर खरीदने के लिए 63 वर्षीय माल्या ने यूबीएस से 20.4 मिलियन पाउंड (करीब एक अरब 85 करोड़ रुपये) का भारी भरकम लोन लिया था। लोन की अदायगी नहीं होने पर बैंक ने पिछले सप्ताह लंदन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

बैंक ने कोर्ट से माल्या के लंदन स्थित घर का कब्जा दिलाने की मांग की थी। अदालत के बाहर दोनों पक्षों के बीच मामला आपसी सहमति से सुलझने के बाद कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित कर दी। स्विस बैंक ने माल्या को बकाया राशि चुकाने के लिए अगले साल 30 अप्रैल तक समय दिया है। 
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सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर माल्या ने इस समय सीमा के भीतर यह राशि अदा नहीं की तो, स्विस बैंक लंदन स्थित उसके घर को अपने कब्जे में लेने का हकदार होगा। 

बताते चलें कि माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये बकाया है। बैंकों को चूना लगाने के अलावा उसके के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चल रहा है। फरार माल्या फिलहाल लंदन में रह रहा, जिसके ऊपर भारत प्रत्यर्पण की तलवार लटक रही है। प्रत्यर्पण के खिलाफ वह ब्रिटेन में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। 

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