अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्रालय (डीएचएस) एच-1बी और एल-1 वीजा धारकों के जीवनसाथियों के लिए स्वचालित वर्क परमिट नवीनीकरण अवधि को 180 दिनों से बढ़ाकर 540 दिन करने जा रहा है। यह बदलाव 13 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे और 4 मई, 2022 को या उसके बाद दाखिल किए गए आवेदनों पर लागू होंगे। इस विस्तार का मकसद प्रसंस्करण में देरी के कारण काम में रुकावटें रोकना है। भारतीयों को इस संसोधन से काफी फादा होगा।
अमेरिका में ग्रीन कार्ड चाहने वाले एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी (एच-4 वीजा) तथा एल-1 वीजा धारकों के जीवनसाथी (एल-2 वीजा) वर्क परमिट के लिए पात्र हैं। डीएचएस मंत्री एलेजांद्रो एन. मयोरकास ने कहा, जनवरी 2021 से, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने 1.6 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा की हैं और गृह सुरक्षा मंत्रालय व्यवसायों को उन्हें भरने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों के लिए स्वचालित विस्तार अवधि बढ़ाने से लालफीताशाही को खत्म करने में मदद मिलेगी जो नियोक्ताओं पर बोझ डालती है।
आव्रजन में बाधाओं का बोझ घटाने को प्रतिबद्ध
यूएससीआईएस के निदेशक उर एम. जादौ ने कहा, हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए आव्रजन प्रणाली में बाधाओं व बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह अंतिम नियम अमेरिकी नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को बेहतर तरीके से बनाए रखने में निश्चित ही सार्थक ढंग से मदद करेगा।