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Pannun: आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने का मामला, निखिल गुप्ता को 29 मई को सुनाई जा सकती है 40 साल की जेल

Thu, 19 Feb 2026 03:29 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन

सार

आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में हाल ही में निखिल गुप्ता को दोषी ठहराया गया। अब 29 मई को इस मामले में अदालत निखिल गुप्ता की सजा पर फैसला कर सकती है। अमेरिकी कानून के मुताबिक निखिल को 40 साल की सजा हो सकती है। 
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निखिल गुप्ता - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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न्यूयॉर्क में आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित तौर से हत्या की साजिश के मामले में निखिल गुप्ता को अमेरिकी संघीय कोर्ट में औपचारिक रूप से दोषी ठहराया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी, जिसमें निखिल की सजा तय की जाएगी। कोर्ट के जज ने आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में निखिल को दोषी ठहराया है। निखिल को इस मामले में ज्यादा से ज्यादा 40 साल की जेल हो सकती है।
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निखिल गुप्ता ने स्वीकारा जुर्म
  • अमेरिकी जिला जज विक्टर मारेरो ने 17 फरवरी को मजिस्ट्रेट जज सारा नेटबर्न के सामने गुप्ता की बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट देखने के बाद दोषी ठहराने का आदेश जारी किया। पिछले हफ्ते 54 साल के निखिल गुप्ता ने कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार की थी। उन्होंने माना था कि अमेरिका में 2023 में पन्नू की हत्या करवाने के लिए हामी भरी थी। 
  • उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को 15,000 डॉलर नकद दिए थे। पूछताछ के दौरान, उन्होंने माना कि उन्हें पता था कि जिस पर हमला होना था, वह न्यूयॉर्क में था और जिसे भुगतान किया गया, वह मैनहट्टन में मौजूद था। निखिल ने भाड़े पर हत्या करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश का गुनाह कबूल किया। 
  • अमेरिका के संघीय कानून के तहत, गुप्ता को भाड़े पर मर्डर करने की साजिश रचने के लिए 10-10 साल तक की सजा हो सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के लिए 20 साल तक की सजा हो सकती है। यानी कानूनी तौर पर ज्यादा से ज्यादा 40 साल की सजा होगी।
  • हालांकि, संघीय सजा सिर्फ कानूनी तौर पर ज्यादा से ज्यादा सजा के बजाय एडवाइजरी सेंटेंसिंग गाइडलाइंस से तय होती है। अब इस मामले में निखिल को 29 मई को सुबह 10 बजे सजा सुनाई जाएगी।
  • गुप्ता ने कोर्ट में पुष्टि की है कि वह भारत के नागरिक हैं और उन्हें मालूम है कि दोषी मानने पर उन्हें अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। सरकार की सजा से जुड़ी जानकारी में कहा गया है कि ऐसे अपराधों के लिए दोषी पाए गए गैर-नागरिकों को देश से हटाना जरूरी है।
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(आईएएनएस इनपुट)


 
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