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न्यायाधीश ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर शरण से इनकार संबंधी ट्रंप प्रशासन की नीति पर रोक लगाई

Thu, 25 Jul 2019 06:39 PM IST
अमर शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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मेक्सिको और अमेरिका की सीमा पर प्रवासी
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किसी अन्य देश के जरिए अमेरिकी सीमा पर पहुंचे लोगों को अब अमेरिका शरण देने से इंकार नहीं कर पाएगा। एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन की इस संबंध में लागू की गई नीति के खिलाफ बुधवार को आदेश सुनाया। न्यायाधीश का यह आदेश मेक्सिको से आने वाले आव्रजकों को रोकने के राष्ट्रपति के प्रयास की कानूनी हार है।
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सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी डिस्ट्रिक जज जोन टाइगर का यह आदेश वॉशिंगटन डीसी में संघीय जज के उस आदेश के बाद आया है जिसमें उन्होंने नौ दिन पुरानी नीति को जारी रखने का आदेश दिया था।

नई नीति अमेरिका के रास्ते में पड़ने वाले किसी देश से गुजर कर आने वाले ऐसे आव्रजक को शरण देने से इनकार करती है जिसने वहां सुरक्षा की मांग नहीं की हो। मेक्सिको सीमा को पार करके आने वाले अधिकतर आव्रजक मध्य अमेरिका से होते हैं, लेकिन यह सभी देशों के नागरिकों पर लागू होगा सिर्फ अमेरिका की सीमा से लगे देशों के नागरिकों को इसमें छूट है। 
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यह नाटकीय बदलाव पिछले सप्ताह से प्रभाव में आया। हालांकि इस बात पर अलग अलग खबरें आ रहीं थीं कि अमेरिकी आव्रजन एजेंसियां इसे लागू कर रहीं हैं अथवा नहीं।

शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस नीति से आव्रजक अपना देश छोड़ने से झिझकेंगे। उनका कहना है कि यह अमेरिकी अधिकारी द्वारा हिरासत में लिए जा रहे लोगों की संख्या को कम करने के लिए जरूरी है। 

न्यायाधीश टाइगर ने अपने आदेश में कहा कि यह नीति आव्रजकों को हिंसा और उत्पीड़न की जद में ला सकती है, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनके अधिकारों से उन्हें दूर कर सकती है और उन्हें उस देश वापस भेज सकती है जहां से वे भागे हैं।
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