अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। एक संघीय अदालत ने वाशिंगटन और ओरेगन में डाक द्वारा मतदान से जुड़े ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर रोक लगा दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब ट्रंप प्रशासन मतदान नियमों को सख्त करने की कोशिशों में जुटा हुआ था।
राज्यों ने अदालत में क्या दलील दी?
वाशिंगटन और ओरेगन ने अलग-अलग मुकदमा दायर किया। दोनों राज्य केवल डाक द्वारा मतदान प्रणाली अपनाते हैं। उनका कहना था कि कार्यकारी आदेश से उन्हें सीधा और विशेष नुकसान होता। इससे पहले 19 राज्यों ने मैसाचुसेट्स में इसी तरह का केस दायर किया था, जिसमें भी ट्रंप को झटका लगा था।
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अनुदान रोकने पर भी अदालत की सख्ती
एक अन्य मामले में संघीय जज अरुण सुब्रमण्यन ने ट्रंप प्रशासन को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि बच्चों की देखभाल और जरूरतमंद परिवारों से जुड़े कार्यक्रमों की फंडिंग नहीं रोकी जा सकती। कैलिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क ने शिकायत दर्ज कराई थी। इन राज्यों का कहना था कि फंड रोकने से तुरंत नुकसान हुआ है।