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UK: ब्रिटेन में बाल शोषण और कमजोर लोगों के घर पर जबरन कब्जा करने वालों पर कसेगा शिकंजा, सरकार ने बनाया कानून

Sat, 22 Feb 2025 05:14 PM IST
बशु जैन वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन

सार

ब्रिटेन सरकार ने बाल शोषण और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ होने वाले अपराध कोयलिंग के खिलाफ काननू बनाने का एलान किया है। सरकार ने दोनों अपराध के खिलाफ पांच से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। ब्रिटेन के गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अपराध रोकने और पुलिसिंग को बढ़ावा दिए जाने के लिए लाए जा रहे इस विधेयक को अगले सप्ताह हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा जाएगा। 
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यवेटे कूपर, गृह सचिव, ब्रिटेन - फोटो : X / @YvetteCooperMP
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विस्तार
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ब्रिटेन सरकार ने बाल शोषण और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ होने वाले अपराध कोयलिंग के खिलाफ काननू बनाने का एलान किया है। सरकार ने दोनों अपराध के खिलाफ पांच से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। ब्रिटेन के गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अपराध रोकने और पुलिसिंग को बढ़ावा दिए जाने के लिए लाए जा रहे इस विधेयक को अगले सप्ताह हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा जाएगा। 

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ब्रिटेन में जिन दो अपराधों के खिलाफ कानून लाया जा रहा है, उसमें पहला कोयलिंग है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें अपराधी कमजोर वर्ग के लोगों के घर पर बिना उनकी अनुमति के कब्जा कर लेते हैं और उनसे जबरन गैर कानूनी गतिविधियां जैसे ड्रग्स तस्करी के काम  कराते हैं। जबकि दूसरे अपराध में कुछ अपराधी बच्चों से आपराधिक गतिविधियां कराते हैं। 

ब्रिटेन की गृह सचिव यवेटे कूपर ने कहा कि आपराधिक लाभ के लिए बच्चों को कमजोर लोगों का शोषण घृणित है। हम इसे अपनी सड़कों से खत्म करना चाहते हैं। बदलाव की दिशा में हमारे कदम के तहत हम इन दो आपराधिक मामलों में उन लोगों को दंड देंगे जो यह अपराध कराते हैं। साथ ही हम पीड़ितों की सुरक्षा और छिपे हुए इस अपराध को रोकेंगे। 
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उन्होंने कहा कि दोनों नए कानून के तहत न्यायालय अपराधियों पर प्रतिबंध लगा सकेंगे। इसमें बच्चों के साथ काम करने,विशिष्ट लोगों से संपर्क करे या विशेष क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। इससे अपराध को रोकने या दोबारा होने से रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही आदेश का पालन न करना भी अपराध होगा। इसमें पांच साल की जेल की सजा होगी। 

क्या है कोयलिंग
कोयलिंग अपराध को ड्रग तस्करी, गंभीर हिंसा और असामाजिक व्यवहार से जोड़ा जाता है। इसमें खासकर दिव्यांग लोगों को अपराधी अपने लाभ के लिए निशाना बनाते हैं। नए कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कमजोर लोगों के घर पर कब्जा करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा करने पर पांच साल के कारावास की सजा सुनाई जाएगी। 

बाल शोषण को लेकर भी कानून
यूके के गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में 2023-24 में 14500 बच्चे बाल शोषण अपराध के शिकार हुए हैं। सरकार का मानना है कि यह आंकड़ा बेहद कम है। क्योंकि तमाम मामलों की जानकारी सरकार को मिल नहीं पाती है। अब तक बाल शोषण के खिलाफ बने कानून में सख्त प्रावधान नहीं हैं। नए कानून के तहत लेबर सरकार ने जो लोग बेईमानी से बच्चों को अपराध में शामिल करेंगे या अपराध कराएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें ड्रग तस्करी, लूट कराने जैसी आपराधिक घटनाएं शामिल होंगीं। ऐसे मामलों में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। 
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