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यूएई : सरकार ने कुछ कठोर ड्रग कानूनों में दी ढील, अपराधियों के लिए घटाई जेल की सजा

Tue, 30 Nov 2021 02:36 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, दुबई

सार

संयुक्त अरब अमीरात में नए कानून के मुताबिक देश में भांग के साथ भोजन, पेय अथवा अन्य सामान ले जाने वाले लोग अब पहली बार जेल नहीं जाएंगे। बल्कि अधिकारी उनके उत्पाद जब्त कर नष्ट कर देंगे।
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प्रिंस शेख मोहम्मद - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने कुछ कठोर ड्रग्स कानूनों में ढील दी है। इसमें यूएई आने वाले यात्रियों के लिए जुर्माने में कमी की गई है। इन मादक पदार्थों में भांग जैसा रसायन भी शामिल है। नए कानून के मुताबिक देश में भांग के साथ भोजन, पेय अथवा अन्य सामान ले जाने वाले लोग अब पहली बार जेल नहीं जाएंगे। बल्कि अधिकारी उनके उत्पाद जब्त कर नष्ट कर देंगे।

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पहली बार भांग या ड्रग्स से साथ पकड़े जाने पर सिर्फ उत्पाद नष्ट करेंगे अफसर
निजी इस्तेमाल के लिए आम दवाओं के आयात को लेकर यह कानून दुनिया के सबसे प्रतिबंधात्मक देशों में से एक माने जाने वाले यूएई में एक बड़े बदलाव को चिंहित करता है। इसमें भांग से लेकर नशीले पदार्थ दर्द निवारक व एम्फैटेमिन जैसी दवाएं भी शामिल हैं।

अन्य बदलाव में पहली बार नशीली दवाओं के अपराधियों के लिए न्यूनतम सजा को दो साल से घटाकर तीन महीने करना और अन्य अपराधियों से अलग दोषियों को पुनर्वास की पेशकश करना शामिल है। पकड़े गए विदेशी ड्रग उपयोगकर्ताओं को आमतौर पर कारावास के बाद उनके गृह देशों में भेज दिया जाता था, लेकिन नया कानून उस निर्णय को न्यायाधीश पर छोड़ देता है।
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व्यापक कानूनी बदलाव के संकेत
यूएई में ये सुधार एक व्यापक कानूनी बदलाव का संकेत देते हैं। इनकी घोषणा यूएई ने अपनी स्थापना के बाद 50 साल पूरे होने के अवसर पर की थी। यह देश अब पर्यटकों और निवेशकों के लिए एक केंद्र के रूप में अपनी छवि को बढ़ावा देना चाहता है। दशकों से, इस्लामी या शरिया पर आधारित देश की दंड संहिता, नियमित रूप से प्रवासियों और पर्यटकों को उन भी ऐसे अपराधों के लिए जेल में डाल देती थी।

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