विदेश यात्रा से लौटने वाले प्रत्येक विमान के दो फीसदी यात्रियों की हवाईअड्डे पर जांच होना अनिवार्य है। यह जांच रेंडम तरीके से होगी, जिसका मतलब है कि भीड़ में किसी भी व्यक्ति को रोककर उसकी जांच की जा सकती है। जांच में सैंपल अगर संक्रमित मिलता है तो उसे इन्साकॉग की लैब भेजा जाएगा, जहां सैंपल की जीनोम सीक्वेसिंग होगी।
यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर संशोधित दिशा-निर्देशों में दी है। इस साल 10 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय यात्रा को लेकर दिशा-निर्देशों में संशोधन किया था लेकिन अब मंत्रालय ने फिर से नियम बदले हैं।
ये हैं नए नियम
भारत आने से पहले सुविधा वेबसाइट पर यात्रियों को स्व घोषित फार्म भरना होगा। 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट दिखानी होगी और टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी देना होगा। साथ ही बीते 14 दिन की यात्रा का पूरा ब्यौरा भी देना होगा। स्व घोषित फार्म पर भी यह भी बताना होगा कि जांच रिपोर्ट एक दम सही और पुष्ट है। अगर यह रिपोर्ट गलत पाई जाती है तो उक्त व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
देश में मिले कोरोना के 6,809 नए मामले
देश में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,809 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 21 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। अब देश में सक्रिय मामले 55,114 रह गए हैं। इसके साथ ही टीकाकरण का आंकड़ा 213 करोड़ के पार पहुंच गया है।