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South Korea: अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हान पर चलेगा महाभियोग, विपक्षी पार्टी ने संसद में पेश किया प्रस्ताव

Thu, 26 Dec 2024 02:34 PM IST
बशु जैन वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सियोल

सार

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक योल के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसके बाद उनको पद से हटा दिया गया था। अब मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई है। गुरुवार को संसदीय सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी ने प्रस्ताव पेश किया।
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दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू। - फोटो : ANI
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विस्तार
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दक्षिण कोरिया की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई है। गुरुवार को संसदीय सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी ने प्रस्ताव पेश किया। मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह प्रस्ताव कार्यवाहक राष्ट्रपति के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर लिए गए फैसले के बाद उठाया है। 

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कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने अपने फैसले में कहा था कि जब तक विपक्षी दल राजनीतिक समझौते पर सहमत नहीं हो जाते, तब तक सांविधानिक कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। वहीं विपक्षी दल का कहना है कि अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ महाभियोग चलाएंगे। 

डेमोक्रेटिक पार्टी अब इस प्रस्ताव पर सदन में मतदान कराएगी। क्योंकि महाभियोग प्रस्तुत किए जाने के 24 से 72 घंटे के भीतर मतदान कराया जाना जरूरी है। विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता यूं जोंग-कुन ने कहा कि इस महाभियोग कारण यह है कि हान देश में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक येओल व उनकी पत्नी के खिलाफ विपक्ष द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वतंत्र जांच की मंजूरी नहीं दे पाए। सांसदों ने सर्व सम्मति से निर्णय को अपनाया और प्रस्ताव को संसदीय सत्र में पेश किया गया। 
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राष्ट्रपति योल के खिलाफ पारित हो चुका महाभियोग
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक योल के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसके बाद उनको पद से हटा दिया गया था। उनके खिलाफ 204 वोट पड़े, जबकि उनके समर्थन में सिर्फ 85 वोट डाले गए। संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद उनकी शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित हो गईं। अब प्रधानमंत्री हान डक-सू कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। अब, सांविधानिक न्यायालय के पास यह तय करने के लिए 180 दिनों का समय है कि यून को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए या उनकी शक्तियां बहाल की जाएं। यदि उन्हें पद से हटा दिया जाता है, तो उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए 60 दिनों के भीतर राष्ट्रीय चुनाव कराना होगा। 

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