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Singapore: भारतवंशी नागरिक की हत्या मामले में चीनी मूल के व्यक्ति को उम्रकैद, पांच साल पहले झड़प में गई थी जान

Thu, 25 Apr 2024 06:41 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर

सार

स्थानीय मीडिया के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने मृत्यु दंड की मांग नहीं की थी। सिंगापुर में हत्या की सजा फांसी या कारावास है। यह घटना दो जुलाई 2019 को ऑर्कड रोड के होटल और पर्यटक क्षेत्र में नॉटी गर्ल क्लब के बाहर घटी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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सिंगापुर के नाइटक्लब के बाहर झड़प के दौरान एक भारतवंशी नागरिक की मौत हो गई थी। इस मामले में चीनी मूल के सिंगापुरी नागरिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ अदालत ने आरोपी को बेंत से भी मारने की सजा दी है।
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स्थानीय मीडिया के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने मृत्यु दंड की मांग नहीं की थी। सिंगापुर में हत्या की सजा फांसी या कारावास है। यह घटना दो जुलाई 2019 को ऑर्कड रोड के होटल और पर्यटक क्षेत्र में नॉटी गर्ल क्लब के बाहर घटी। आरोपी की पहचान 32 वर्षीय टैन सेन यांग के तौर पर की गई है। आरोपी को 31 वर्षीय सतीश नोएल गोबीदास की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है।

आरोपी टैन के अलावा सात अन्य लोगों को भी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ऑर्कड टावर केस ने तब जनता का ध्यान आकर्षित किया, जब अधिकांश आरोपियों के ऊपर से हत्या का आरोप कम कर दिया गया था। छह में से केवल टैन पर ही हत्या का आरोप लगा था। अन्य आरोपियों जोएल टैन यूं शेंग, चान जिया जिंग, आंग दा युआन, लू बून चोंग, टैन होंग शेंग और नताली सियो यू जेन के आरोपों को कम कर दिया गया था। टैन की सुनवाई का निष्कर्ष यह निकला कि बाकी के आरोपियों को भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। 
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