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Singapore: नशे में गाड़ी चलाने के मामले में भारतवंशी को हुई जेल, 42 महीने नहीं कर पाएगा ड्राइविंग

Sat, 29 Jul 2023 02:53 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर

सार

वरथराज को साल 2004 में नशे में गाड़ी चलाने, 2011 में गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करने के आरोप में और 2012 में तेज गति से गाड़ी चलाने के आरोप में भी जुर्माना भरना पड़ा था। 
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सिंगापुर में भारतवंशी को हुई जेल - फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
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सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को नशे में गाड़ी चलाने का दोषी पाए जाने के बाद तीन सप्ताह जेल और 6800 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही दोषी व्यक्ति के 42 महीने तक गाड़ी चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मामला 2019 का है, जिसमें भारतीय मूल के मणिकम वरथराज (45 वर्षीय) को अब दोषी ठहराया गया है। 
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पहले भी कई बार लग चुका है जुर्माना
खबर के अनुसार, वरथराज 22 सितंबर 2022 को दोपहर लगभग ढाई बजे गाड़ी चला रहे थे। तभी उन्होंने सामने एक पुलिस अवरोधक देखा। वरथराज उस वक्त नशे में थे और वह नहीं चाहते थे कि वह फिर से नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़े जाएं। वरथराज को साल 2004 में नशे में गाड़ी चलाने, 2011 में गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करने के आरोप में और 2012 में तेज गति से गाड़ी चलाने के आरोप में भी जुर्माना भरना पड़ा था। यही वजह है कि पुलिस अवरोधक को देखकर वरथराज घबरा गए और इसी घबराहट में वह अपनी गाड़ी एक व्यवसायिक इमारत के बाहर छोड़कर पैदल वहां से भाग गए। 

अपनी गलती से फंसा वरथराज
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वरथराज ने जहां अपनी गाड़ी छोड़ी, वहां व्यवसायिक बिल्डिंग से निकलने वाले लोगों के वाहनों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इससे लोगों को परेशानी हुई तो बिल्डिंग के गार्ड ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने वरथराज को पकड़ लिया। इस पर वरथराज ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात स्वीकार कर ली। वरथराज के खिलाफ केस चला और अब सिंगापुर की अदालत ने वरथराज पर नशे में गाड़ी चलाने के दोष में तीन सप्ताह जेल, 6800 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना और 42 महीने तक गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध की सजा सुनाई है। 
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