ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की लिखित अपील खारिज कर दी है। अपील खारिज होने के बाद माल्या को वापस भारत लाने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई दोनों भारतीय एजेंसियां माल्या के खिलाफ 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही हैं। हाल में भारत की एक अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया था।
आईए आपको बताते हैं कि अब इस मामले में आगे क्या होगा। शराब कारोबारी के पास मौखिक विचार के लिए हाईकोर्ट में आवेदन करने के लिए पांच दिन हैं। अगर फिर से कोई आवेदन किया जाता है, तो यह मामला हाईकोर्ट के जज के सामने जाएगा। ब्रिटिश कानून के मुताबिक, पुनर्विचार प्रक्रिया में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई होगी, जिसमें माल्या और भारत सरकार की तरफ से मौजूद टीमों की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। इसके बाद जज यह फैसला लेंगे कि इस पर पूर्ण सुनवाई की जरूरत है या नहीं। इसके अलावा माल्या के पास सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने का विकल्प मौजूद, जिसमें चार से छह सप्ताह लग सकते हैं।
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