फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Report: अदालत के आदेशों की अनदेखी! पाक कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान को अदियाला जेल में रखने का दिया था आदेश

Sun, 06 Aug 2023 04:23 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, इस्लामाबाद।

सार

अदालत के आदेश के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को इमरान खान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बजाय पंजाब पुलिस ने खान को गिरफ्तार किया। अदालत ने अदियाला जेल अधीक्षक को खान को रिसीव करने का भी आदेश दिया था, लेकिन उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अटक जेल ले जाया गया।
विज्ञापन
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रविवार को अटक शहर की उच्च सुरक्षा वाली अटक जेल में एक कैदी के रूप में जागे, लेकिन इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल में होना चाहिए था। दरअसल, इमरान खान (70) को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए जाने और तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद शनिवार को लाहौर में उनके जमान पार्क स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख खान सरकारी उपहारों की बिक्री को छिपाने के अपराध में अटक जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद में एक सत्र अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है।

विज्ञापन


अदालत के आदेशों की अनदेखी
अदालत के आदेश के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को इमरान खान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बजाय पंजाब पुलिस ने खान को गिरफ्तार किया। अदालत ने अदियाला जेल अधीक्षक को खान को रिसीव करने का भी आदेश दिया था, लेकिन उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अटक जेल ले जाया गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) इस्लामाबाद के नाम जारी किए गए अदालत के आदेश में कहा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को दोषी इमरान खान नियाजी पुत्र इकरामुल्ला खान को गिरफ्तार करने और दी गई सजाओं को पूरा करने के लिए उसे सेंट्रल जेल अदियाला, रावलपिंडी भेजने के लिए अधिकृत किया जाता है। साथ ही अदियाला जेल अधीक्षक के लिए जारी एक अन्य अदालती आदेश में कहा गया, यह आपको उक्त अधीक्षक को उक्त दोषी इमरान खान नियाजी को कथित सजा काटने के लिए इस वारंट के साथ उक्त जेल में अपनी हिरासत में रखने के लिए अधिकृत और आवश्यक करने के लिए है।
विज्ञापन


रिपोर्ट में कहा गया है कि लेकिन, खान को न तो राजधानी पुलिस ने गिरफ्तार किया और न ही अदियाला जेल की तरफ से हिरासत में लिया गया। पाकिस्तानी अखबार ने पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से कहा कि लाहौर पुलिस को दोपहर से पहले सतर्क कर दिया गया था और अदालत के फैसले के तुरंत बाद खान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि इसलिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की देखरेख में गठित लाहौर पुलिस की एक टीम को स्टैंडबाय पर रखा गया, जो फैसले की घोषणा के तुरंत बाद खान के जमान पार्क आवास पर पहुंच गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत के आदेश के अनुसार खान को जेल में स्थानांतरित करने से पहले मेडिकल जांच के लिए एक सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खान को सीधे अटक जेल ले गए और उसे जेल अधीक्षक को सौंप दिया। पीटीआई के प्रवक्ता जुल्फी बुखारी ने शनिवार को कहा कि खान को कड़ी सुरक्षा के बीच अटक शहर की अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

बता दें कि अटक जेल वही जेल है जहां पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने नवाज सरकार को गिराने के बाद नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद रखा था। खान के करीबी सहयोगी और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को लाहौर में पुलिस द्वारा पीटीआई प्रमुख की त्वरित गिरफ्तारी पर सवाल उठाया।

शनिवार को अदालत का फैसला खान के लिए एक झटका था और इससे उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान में इस साल के अंत में आम चुनाव होने वाले हैं और वर्तमान नेशनल असेंबली 12 अगस्त को अपना कार्यकाल पूरा करने वाली है। तीन महीने में यह दूसरी बार है जब खान को गिरफ्तार किया गया है। खान पर देश भर में 140 से अधिक मामले हैं और उन पर आतंकवाद, हिंसा, ईशनिंदा, भ्रष्टाचार और हत्या जैसे आरोप हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें