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मुंबई हमलों में इस्तेमाल नौका के परीक्षण की अनुमति नहीं

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पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने 2008 के मुंबई हमलों में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की गई ‘अल फौज’ नौका के परीक्षण के लिए आयोग गठित करने की अभियोजन पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।
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आरोप है कि मुंबई पर हमला करने वाले लश्कर-ए-ताइबा के 10 आतंकी इसी नौका से भारतीय तट तक पहुंचे थे। अदालत ने 20 तारीख को अगली सुनवाई पर चार प्रत्यक्षदर्शियों को हाजिर रहने का आदेश दिया है।

कोर्ट अधिकारी ने बताया कि छह जनवरी को पिछली सुनवाई के दौरान अभियोजन तथा बचाव पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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पाक अधिकारियों की कस्टडी में है नौका

अभियोजन पक्ष ने नौका के परीक्षण के लिए आयोग गठित करने की अर्जी दाखिल की थी ताकि इसे केस प्रॉपर्टी बनाया जा सके। फिलहाल यह नौका कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी अधिकारियों की कस्टडी में है।

फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनुसार आतंकियों ने कराची से मुंबई पहुंचने के लिए अल फौज समेत तीन नौकाओं का इस्तेमाल किया था।

सुरक्षा एजेंसियों ने उस दुकान तथा उसके मालिक का भी पता लगा लिया है, जहां से नौका तथा इंजन खरीदे गए थे।
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