पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वाह की प्रांतीय सरकार ने लोगों से कहा है कि वो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल अपने रिश्तेदारों की जानकारी पुलिस को दें वरना उन्हें भी सजा हो सकती है।
शनिवार को पेशावर से छपने वाले अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में कहा गया है कि अगर किसी परिवार का कोई सदस्य चरमपंथी गतिविधियों में शामिल पाया गया तो परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी 'आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत कार्रवाई होगी'।
प्रांतीय अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि ये विज्ञापन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है।
विज्ञापन में कहा गया है कि फौजदारी की दफाओं के तहत चरमपंथी कार्रवाई में शामिल होने वाले व्यक्ति के रिश्तेदारों को फांसी और उम्रकैद भी हो सकती है और उनकी चल-अचल संपत्ति भी ज़ब्त हो सकती है।
कानून के जानकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम का विरोध किया है।