पंजाब सूबे की एक पंचायत ने हत्या के एक अभियुक्त को हुक्म दिया
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पाकिस्तान के पंजाब सूबे की एक पंचायत ने हत्या के एक अभियुक्त को हुक्म दिया कि वह अपनी 10 साल की नाबालिग बहन की शादी पीड़ित के एक रिश्तेदार से कर दे। पाकिस्तान में पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए समझौते के तहत ऐसी शादियां होती हैं। इसे 'वानी' कहते हैं। हालांकि यह गैर कानूनी है।
पंजाब के रहीमयार खान जिले में एक आदमी पर बीवी की हत्या करने का आरोप लगा और उसे पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। बाद में गांव में बुज़ुर्गों की पंचायत बैठी. पंचायत ने फरमान दिया कि अभियुक्त अपनी 10 साल की बहन की शादी अपनी बीवी के 14 साल के रिश्तेदार से कर दे। पंजाब पुलिस ने शादी रुकवा दी और इस सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अफसर चौधरी यासिन ने बीबीसी से कहा कि इस मामले से जुड़े 20 लोगों की तलाश की जा रही है। ये दोनों ही परिवार हिंदू हैं। इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता एम इलियास ख़ान का कहना है कि पाकिस्तानी क़ानून के तहत यह प्रावधान है कि जिसकी हत्या होती है, उसका रिश्तेदार समझौता या पैसे के बदले हत्यारे को माफ कर सकता है।
पाकिस्तान में लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल करने से जुड़ा एक विधेयक जनवरी में संसद में पेश किया गया था। पर मजहबी संस्था इस्लामी विचार परिषद ने इसे 'गैर इस्लामी' कहकर इसका विरोध किया. उसके बाद यह विधेयक वापस ले लिया गया।