भारतीय हाई कमीशन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक भारतीय नागरिक को सजा देने के खिलाफ याचिका दायर की है। पाकिस्तान में एक भारतीय नागरिक को पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा पूरी हो जाने के बाद भी पाकिस्तान भारतीय नागरिक को रिहा नहीं कर रहा है। जिसके खिलाफ भारतीय हाई कमीशन ने याचिका दायर की है।
बुधवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश आमेर फारूक ने मामले पर संज्ञान लिया।
हालांकि कोर्ट ने याचिका को बाद में खारिज कर दिया है। दायर याचिका के खिलाफ रजिस्ट्रार कार्यालय ने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी सही तरीके से नहीं साइन की गई थी और संबंधित पार्टी को उत्तरदाताओं के रूप में नामित नहीं किया गया था, जिसके चलते याचिका खारिज की गई।
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वकील मलिक शहनावाज नून ने बताया कि वह जरूरी बदलाव करके दोबारा याचिका दायर करेंगे। भारतीय नागरीक रफीक जट्ट को पाकिस्तानी सेना ने 2008 में गिरफ्तार किया था। ट्रायल के बाद 2012 में उसे पांच साल के लिए जेल भेज दिया गया।