पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार
भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई कर रही जवाबदेही अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार की व्यक्तिगत पेशी से छूट दिए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने डार की पेशी के दौरान कहा कि गवाहों के बयान दर्ज कराए जाते वक्त उनका उपस्थित रहना जरूरी है ताकि जिरह की जा सके।
फिलहाल, कोर्ट ने 18 अक्तूबर तक सुनवाई स्थगित की है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पूर्व पाक पीएम नवाज शरीफ, उनके परिवार के सदस्यों और वित्त मंत्री डार के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिग के तीन मामले इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में दर्ज किए हैं।
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पनामा पेपर घोटाले में बीते 28 जुलाई को पाक सुप्रीम कोर्ट शरीफ को पीएम पद के अयोग्य करार दिया था। इसके बाद ये मामले दर्ज किए गए थे। डार पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। मामले में तीन गवाहों के बयान दर्ज भी किए जा चुके हैं।