विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने गुरुवार को प्रेस कांन्फ्रेस कर जानकारी दी कि भारत ने 16वीं बार पाकिस्तान से राजनियक पहुंच के लिए निवेदन किया जा चुका है और पाकिस्तान को सूचना दी है कि कुलभूषण जाधव की मां ने बेटे से मिलने के लिए पाकिस्तान से वीजा की मांग की है।
बागले ने कहा कि भारत हार नहीं मान सकता अगर जाधव तक पहुंच के लिए 100 बार राजनियक पहुंच की जरूरत पड़ती है तो भारत पाकिस्तान से इसकी मांग करेगा। उन्होंने बताया कि जाधव मामले में हमारे पास अभी तक आरोपों की चार्जशीट प्राप्त नहीं हुई है और न ही यह पता चल सका कि उनका बचावपक्ष कौन है।
इससे पहले बुधवार को इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबवाले इस सिलसिले में पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मुलाकात की थी । उन्होंने पाकिस्तानी सेना अधिनियम, धारा 133 (बी) के तहत जाधव को फांसी के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।
पाक के विदेश सचिव को भेजी गई भारत की अपील में कुलभूषण जाधव की जगह उनकी मां ने दस्तखत किए हैं। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि कुलभूषण जाधव मामले में हाई कमिश्नर ने अपील की है। इस अपील के बाद पाकिस्तान के कोर्ट ऑफ अपील में सुनवाई होगी।
बता दें कि जाधव की मां अवंति सुधीर ने जाधव को फांसी के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। अपील में पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (एफजेसीएम) को आरोपी बनाया गया है।